चंडीगढ़, 3 जून- हरियाणा सरकार ने 30 जून, 2020 तक नगरपालिका सीमाओं के भीतर बाजार क्षेत्रों में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।
शहरी स्थानीय निकाय विभाग के एक प्रवक्ता ने आज इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के आवागमन के संबंध में लगाए गए रात्रि कफ्र्यू का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वस्तुओं के अलावा सभी अनुमत दुकानें प्रात: 9 बजे से सायं 7 बजे तक खुलेंगी। ऐसे सभी बाजार क्षेत्रों में आने वाले सभी लोगों अर्थात् दुकानदारों के साथ-साथ आगंतुकों या ग्राहकों को बाजार क्षेत्रों में सामाजिक दूरी (दो गज की दूरी) सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने बताया कि दुकानदारों को हाथ के संपर्क से बचने के लिए दस्ताने और मास्क पहनने होंगे और मानव संपर्क में आने वाले सभी बिंदुओं जैसे कि दरवाजे, हैंडल आदि को बार-बार सेनेटाइज करना होगा।
उन्होंने बताया कि दुकानदारों को अपनी दुकानों पर कम से कम स्टाफ को बुलाना होगा ताकि दुकानों पर भीड़ न हो और वे अपने स्टाफ को वैकल्पिक रूप से पारियों में बुला सकते हैं। बड़े प्रवेश बिंदुओं और एसी दुकानों पर सुरक्षा गार्ड को सैनेटाइजर और थर्मल स्कैनर उपलब्ध किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि दुकानदार और सेल्समेनस को ग्राहकों को अटेंड करते हुए हमेशा मास्क पहनना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी ग्राहक थर्मल स्कैनिंग, सैनेटाइजेशन और मास्क के बिना दुकान में प्रवेश न करे। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि दुकान में एक समय पर दुकानदार, हेल्पर और ग्राहक सहित 5 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं हों।
प्रवक्ता ने बताया कि ग्राहकों या आगंतुकों को मास्क पहनना होगा और उन्हें आपस में कम से कम छ: फीट की दूरी रखते हुए कतार में खड़े होने को कहा जाएगा। दुकानों के बाहर नियमित आधार पर आवश्यक दूरी पर गोले बनाए जाएंगे ताकि ग्राहक या आगंतुक वहां खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर सकें। उन्होंने बताया कि बाजार के प्रवेश और निकास बिंदुओं पर थर्मल स्केनिंग प्रणाली के साथ अस्थायी अवरोधक बनाए जाएं ताकि ग्राहकों या आगंतुकों के आवागमन के दौरान सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जा सके।
उन्होंने स्पष्ट किया कि नगरपालिका के कर्मचारी ऐसे बाजार स्थलों या क्षेत्रों की दिन और रात के समय नियमित अंतराल पर उचित सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा, खुले या बाजार क्षेत्रों में थूकने पर चालान किया जाएगा। जन साधारण या ग्राहकों को जागरूक करने के लिए दुकानदारों या स्ट्रीट वेंडर्स को ‘आरोग्यसेतु मोबाइल एप’ डाउनलोड करने के लिए एक पब्लिक नोटिस लगाना होगा और वे उन्हें एप डाउनलोड करने और नियमित रूप से इस एप पर अपनी स्वास्थ्य स्थिति को अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसके अलावा, दुकानदार यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके सभी कर्मचारी आरोग्यसेतु मोबाइल एप इंस्टॉल करें और उसका नियमित रूप से उपयोग करें।
प्रवक्ता ने बताया कि यदि किसी नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में भीड़भाड़ वाले बाजारों में केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए सामाजिक दूरी बनाए रखने के मानदंडों को लागू करना संभव नहीं है तो संबंधित उपायुक्त द्वारा संबंधित नगर निगम के आयुक्त के परामर्श से बाजारों आदि में 50 प्रतिशत दुकाने खोलने जैसे प्रोटोकॉल को अधिसूचित करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि बाजार खोलने के दौरान सभी नगर पालिका क्षेत्रों (नगरनिगमों/परिषदों /समितियों) में सामाजिक दूरी के साथ-साथ स्वच्छता बनाए रखने के सभी मानकों का पालन करना आवश्यक होगा।
उन्होंने बताया कि फूड रेस्तरां और फूड एग्रीगेटर्स जैसे ज़ोमेटो, स्विगी आदि को खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए रसोई संचालित करने की अनुमति है। रसोई चलाने की अधिकतम समय सीमा सायं 8 बजे होगी और सभी माध्यमों से होम डिलीवरी का कार्य रात्रि 8.30 बजे या इससे पहले पूरा किया जाना सुनिश्चित करना होगा ताकि कोई भी डिलीवरी बॉय रात्रि 9 बजे के बाद बाहर सडक़ों पर न हो। ऐसी रसोइयों में खाना बनाते समय स्वच्छता के सभी मानकों का पालन सुनिश्चित करना होगा, जिसमें मास्क, दस्ताने, टोपी आदि पहनना शामिल है। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि रसोई में काम करने वाले स्टाफ या डिलीवरी बॉयज़ को कोई बीमारी या सर्दी-जुकाम का कोई लक्षण नहीं है। उन्होंने बताया कि मालिक द्वारा दैनिक आधार पर स्टाफ की थर्मल स्कैनिंग और नियमित आधार पर मेडिकल चैकअप किया जाना भी सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि होम डिलीवरी के दौरान डिलीवरी बॉयज़ के लिए दस्ताने और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही, वस्तुओं की डिलीवरी करते समय उन द्वारा ग्राहकों के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान नहीं लिया जाएगा। अदायगी के लिए ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड पर बल दिया जाएगा ताकि संपर्क से बचना और सामाजिक दूरी बनाए रखना सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, नगर पालिकाओं को भी इन दिशानिर्देशों का प्रचार-प्रसार करने का प्रयास करना चाहिए ताकि दुकानदार या रेहड़ीवालों या फल और सब्जी विक्रेताओं आदि को सामाजिक दूरी बनाए रखने के बारे में जागरूक किया जा सके।
उन्होंने बताया कि इन दिशा-निर्देशों को लागू करने के लिए उपायुक्त द्वारा गठित संयुक्त टीमें जारी निर्देशों के अनुसार व्यापक जाँच करेंगी और उल्लंघनकर्ताओं का चालान करना सुनिश्चित करेंगी। नगरपालिकाएं ई-मेल [email protected] पर दैनिक समेकित रिपोर्ट भेजेंगी।
प्रवक्ता ने बताया कि नाई एवं मिठाई की दुकानों और बैंक्वेट या मैरिज हॉलस के संबंध में पहले से जारी दिशा-निर्देश ही लागू रहेंगे। ऐसे बाजार, जहां दैनिक आधार पर दुकानें खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, वहां लॉकडाउन से पहले प्रचलित साप्ताहिक बंद प्रणाली लागू होगी। हालांकि, भीड़भाड़ वाले बाजार, जहां दुकानों को रोजाना खोलने पर प्रतिबंध है, वहां 22 मई, 2020 के निर्देशों में साप्ताहिक बंद की शर्त को शामिल किया गया है।
उन्होंने बताया कि एसओपी का अनुपालन करते हुए केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 30 मई, 2020 को जारी लॉकडाउन संबंधी दिशानिर्देशों का भी पूरी तरह से पालन करना होगा और इनमें कोई छूट नहीं दी जाएगी। सभी नगरपालिकाओं द्वारा इनका व्यापक प्रचार-प्रसार करने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने बताया कि अब तक ये निर्देश दुकानों को खोलने से संबंधित हैं और इन्हें खोले रखने की अवधि आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर लागू नहीं होगी।
प्रवक्ता ने बताया कि केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि को 30 जून,2020 तक बढ़ा दिया गया है और कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्ध ढंग से (अनलॉक-1) निषिद्ध गतिविधियों को फिर से खोला जाएगा। इसके अलावा, जिला प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन में दुकानों आदि को बंद करने से संबंधित लगाए गए प्रतिबंध आगामी आदेशों तक लागू रहेंगे।