गृह मंत्रालय ने 31 मई तक लॉक डाउन के दौरान किस एसओपी को लागू करने को कहा ?

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नई दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्रालय केंद्रीय डिजास्टर मैनेजमेंट कमिटी द्वारा लोक डाउन को एक्सटेंड करने के बाद अगले 2 सप्ताह के लिए जारी गाइडलाइन में एस ओ पी को लेकर भी निर्देश जारी किया है। गृह सचिव ने गाइडलाइन में सात बिंदुओं का उल्लेख करते हुए अलग-अलग समय में लॉक डाउन की पिछली अवधि में जारी s.o.p. को पुनः लागू करने का आदेश दिया है। इसमें विदेशी नागरिकों के लिए अलग-अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों एवं अन्य लोगों के लिए समुद्री रास्ते से आने वाले भारतीय एवं अन्य लोगों के लिए पूर्व में जारी एस ओ पी को ही लागू करने को कहा है।

गाइडलाइन में अलग-अलग राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों पर्यटक एवं धार्मिक श्रद्धालुओं तथा छात्रों की मूवमेंट को लेकर भी गत 29 अप्रैल 2020 को जारी एस ओ पी के पालन का निर्देश दिया है।


इसी तरह विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों के स्वदेश लौटने या फिर विदेश यात्रा के लिए जाने की दृष्टि से गत 5 मई 2020 को केंद्र सरकार की ओर से जारी s.o.p. की लागू की जाएगी।


गाइडलाइन में श्रमिक स्पेशल ट्रेन एवं 15 जुड़ी अन्य स्पेशल ट्रेन में यात्रा करने के लिए रेल यात्रियों के लिए गत 11 मई 2020 को केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी एस ओ पी को ही लागू करने पर बल दिया है।


उल्लेखनीय है कि पूर्व में जारी s&op में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से रेल यात्रियों के लिए स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि स्टेशन में केबल कंफर्म टिकट वाले यात्री ही प्रवेश कर पाएंगे जबकि प्रवेश करने और वहां से निकलने में तथा यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की व्यवस्था मेंटेन करनी होगी। साथ ही सभी यात्रियों को घर से निकलने के समय यात्रा समाप्त होने तक फेस मास्क लगाने एवं कुछ समय के अंतराल में अपने हाथों को सैनिटाइज करने तथा साफ-सफाई का पूरा ख्याल रखने का निर्देश दिया गया था।


इसके अलावा रेल यात्रियों या बस यात्रियों के लिए यात्रा से पूर्व और यात्रा समाप्त होने के समय उनकी थर्मल स्कैनिंग करने एवं किसी प्रकार के लक्षण पाए जाने पर कोविड-19 संक्रमण की जांच करना भी आवश्यक बताया गया था।

इनके अलावा देश के राज्यों में एक राज्य से दूसरे राज्य जाने वाले प्रवासी परिवारों या मजदूरों या फिर विदेश से आने वाले भारतीय या विदेशी नागरिकों को अगले 14 दिनों तक सरकारी क्वॉरेंटाइन सेंटर में रखने या फिर होम क्वॉरेंटाइन में रखना सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अगले 2 सप्ताह के लिए एक्सटेंडेड लॉक डाउन के दौरान भी उन्हीं नियमों का पालन करने पर बल दिया है।

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