पकडे गए तो देना होगा 85 प्रतिशत टेक्स !

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अब काले धन के खुलासे के लिए नया प्रस्ताव 

इनकम टैक्स संशोधन बिल लोकसभा से पास

नई दिल्ली : सरकार ने यह साफ कर दिया है इस महीने के अंत तक 500 और 100 रुपये के पुराने नोटों पर प्रतिबंध लगाने की समय सीमा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. उनका यह रुख पर कायम है. गैरकानूनी नोटों को बैंकों की शाखाओं मे  30 दिसंबर तक जमा कराने की सीमा निर्धारित है . दूसरी तरफ जिनके पास कालाधन है, उनके पास इसके खुलासे के लिए एक नया चांस है और उन्‍हें कर में रूप में अब 50 प्रतिशत देना होगा लेकिन अगर सरकार ने छापेमारी से इसे पकड़ा तो आपको 85 प्रतिशत टैक्स देना पड़ेगा. काले या अघोषित धन पर सरकार द्वारा कर लगाने का नया प्रस्‍ताव कल लोकसभा में पास कर दिया गया.

90 बिलियन डॉलर्स के पुराने नोट बैंक में आये 

इस साल के अंत तक 500 और 1000 रुपये के सभी पुराने नोटों को जमा कराना अनिवार्य है.  सरकार ने  एक अकाउंट में 2.5 लाख रुपये से अधिक जमाधन का टैक्‍स अधिकारियों द्वारा जाँच कराने का निर्णय लिया गया है. अब तक करीब 90 बिलियन डॉलर्स के पुराने नोटों को बैंकों में रखा गया हैं.

25 प्रतिशत प्रधानमंत्री मंत्री गरीब कल्याण कोष में 

सरकार ने कहा है कि खातों में जमा किए गए कालेधन के खुलासे में राशि का 50 प्रतिशत कर और जुर्माना लगाया जाएगा. लोकसभा से पारित  संशोधित आयकर कानून में यह भी प्रावधान किया गया है कि घोषणा करने वालों को अपनी कुल जमा राशि का 25 प्रतिशत प्रधानमंत्री मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) में लगाना होगा, जहां कोई ब्याज नहीं मिलेगा. साथ ही इस राशि को चार साल तक नहीं निकाला जा सकेगा.

ब्लेक मनी का 25 प्रतिशत ही उपयोग कर सकेंगे 

ब्लेक मनी के रूप में खुलासा की गयी राशि का शेष 25 प्रतिशत ही मालिक तत्काल उपयोग कर सकेगा . सरकार द्वारा प्रस्ताव किया गया है कि अगर लोग अपनी अघोषित नकद की घोषणा करते हैं, तो उन्हें कर एवं जुर्माने के रूप में 50 प्रतिशत देना होगा, जबकि ऐसा नहीं करने और पकड़े जाने पर 85 प्रतिशत कर एवं जुर्माना लगेगा.

 

वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा आयकर कानून में संशोधन के लिए लोकसभा में कराधान कानून (दूसरा संशोधन) विधेयक 2016 सोमवार को पेश किया गया था जिसे मंगलवार को पास कर दिया गया है. अब यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा. राज्यसभा के पास 14 दिनों के भीतर इसे पास करने का विकल्प है. इस वक्त के बीतने के बाद यह पास ही माना जाएगा. हालांकि विधेयक पर चर्चा से पहले नोटबंदी के मुद्दे पर कार्यस्थगन के प्रावधान के तहत चर्चा शुरू कराने की मांग पर विपक्ष का विरोध जारी रहा.

 

नोटबंदी के बाद अघोषित टैक्स आय पर टैक्स वसूलने के लिए लाया गया आय कर संशोधन बिल मंगलवार को हंगामे के बीच लोकसभा से पास हो गया। इस बिल के मुताबिक 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान किए जाने के बाद जमा की गई अघोषित आय पर 30 पर्सेंट टैक्स, 10% पेनल्टी और 33 पर्सेंट सरचार्ज वसूला जाएगा। यह सरचार्ज कुल टैक्स पर वसूला जाएगा जो 13 पर्सेंट के करीब होगा।

 

लोकसभा में नारेबाजी के बीच वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को बड़ा ऐलान किया था। उन्होंने कहा, ‘सरकार को इनकम टैक्स कानून में संशोधन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि नोटबंदी के बाद भी कुछ लोग ब्लैक मनी को वाइट करने की कोशिश में लगे हुए हैं।’

क्या हैं संशोधन?

अघोषित आय पर 30 पर्सेंट टैक्स, 10% पेनल्टी और 33 पर्सेंट सरचार्ज वसूला जाएगा। इस सरचार्ज को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण सेस का नाम दिया गया है। यही नहीं यदि संबंधित व्यक्ति खुद इस रकम की घोषणा नहीं करता है और आयकर विभाग पकड़ता है तो इस राशि पर 75 पर्सेंट टैक्स और 10 पर्सेंट पेनल्टी लगेगी।

 

खास बातें 

इस बिल की सबसे खास बात यह है कि 2.5 लाख रुपये से अधिक की अघोषित आय के 25 पर्सेंट हिस्से को सरकार गरीब कल्याण योजना के फंड में जमा किया जाएगा। इस राशि को शिक्षा, स्वास्थ्य और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जाएगा। इस स्कीम को पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत लॉन्च किया गया है।

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