गृह मंत्रालय ने पैसेंजर ट्रेन से यात्रा करने वालों के लिए गाइड लाइन जारी किया, कोच में प्रवेश करने के समय सभी को मिलेगा हैंड सैनिटाइजर

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नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने ट्रेन से लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए मानक परिचालन प्रोटोकॉल (एसओपी) जारी किया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केवल कन्‍फर्म ई-टिकट पर ही यात्रियों की आवाजाही और रेलवे स्टेशन में उनके प्रवेश की अनुमति होगी। सभी यात्रियों की अनिवार्य चिकित्सा जांच (स्‍क्रीनिंग) होगी। केवल ऐसे व्यक्तियों को ही ट्रेन में चढ़ने की अनुमति होगी जिनमें इस रोग का कोई भी लक्षण नहीं होगा।

गृह मंत्रालय ने एस ओ पी में कहा है कि रेल यात्रा के दौरान और रेलवे स्टेशनों पर स्वास्थ्य/स्वच्छता संबंधी प्रोटोकॉल एवं सामाजिक दूरी बनाए रखने के दिशा-निर्देश का सख्ती से पालन करना होगा। नियमों के उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सभी यात्रियों को स्टेशन पर एवं कोचों में प्रवेश और निकासी के स्‍थानों पर हैंड सैनिटाइजर दिया जाएगा। इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी यात्री प्रवेश करने और यात्रा के दौरान फेस कवर/मास्क अवश्‍य ही पहनें। अपने गंतव्य पर पहुंचने पर संबंधित यात्रियों को उन स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा जो गंतव्य स्‍थान वाले राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा निर्धारित किए गए हैं। जिस राज्य में जाएंगे वहां जो कानून लागू होगा उसके अनुरूप पालन करना होगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और केंद्रीय गृह मंत्रालय के परामर्श से रेल मंत्रालय द्वारा ट्रेनों के आवागमन की अनुमति क्रमबद्ध तरीके से दी जाएगी। इसके लिए अलग अलग राज्य व स्टेशन के लिए समय सारणी निर्धारित की गई है।इसकी जानकारी यात्रियों को एसएमएस व ईमेल द्वारा भी दी जाएगी।

ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन जाने की दृष्टि यात्री अपने वाहन या कैब का उपयोग कर सकते हैं लेकिन उन्हें कन्फर्म ई टिकट दिखाना होगा। रेलवे की ओर से बुकिंग, आने जाने, ट्रेन के खुलने का समय और प्रवेश एवं निकासी की व्यवस्था को लेकर विस्तार से जानकारी प्रकाशित की जाएगी।

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