“ट्रकों व गुड्स कैरियर को माल ढुलाई के लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं “

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नई दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज अपने आदेश में देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को सभी प्रकार के माल वाहक/ कैरियर/ ट्रकों व अन्य माल वाहनों को बेरोकटोक एक राज्य से दूसरे राज्य में चलने की अनुमति देने को कहा है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में यह साफ कर दिया है कि किसी भी प्रकार की माल की ढुलाई के लिए ट्रकों की आवाजाही की दृष्टि से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। सभी राज्यों में ट्रकों की आवाजाही को बिना किसी कठिनाई के सुनिश्चित करने को कहा है।

गृह सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि ऐसा देखने में आ रहा है कि कई राज्यों में बॉर्डर पर ट्रकों की आवाजाही को अवरूद्ध किया जा रहा है। उनसे स्थानीय परमिशन दिखाने को कहा जा रहा है जिससे माल की ढुलाई में अनावश्यक देरी होती है और ट्रक चालकों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है ।इससे व्यावसायिक गतिविधियां बाधित हो रही है जबकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में भी बाधा उत्पन्न हो रही है।

उन्होंने कहा है कि यह स्थिति ठीक नहीं है। इस संबंध में पहले भी केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट कर दिया गया था। बावजूद इसके कई राज्यों में ट्रक चालकों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि माल ढुलाई की दृष्टि से किसी भी प्रकार के गुड्स कैरियर या ट्रकों को अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक ट्रक या अन्य वाहन में दो ड्राइवर और एक हेल्पर के साथ उन्हें चलने दिया जाए। ट्रक ड्राइवर के पास केवल वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना आवश्यक है।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा गत 3 अप्रैल और फिर 12 अप्रैल को भी इस संबंध में राज्यों को पत्र लिखकर माल ढुलाई की दृष्टि से ट्रकों व अन्य कैरियर की आवाजाही पर लगा प्रतिबंध हटाने को कहा था। बावजूद इसके इंटर स्टेट बॉर्डर पर ट्रकों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति आसानी से नहीं मिल रही है। जिससे आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सहित अन्य औद्योगिक कंपोनेंट्स एवं गुड्स तथा कच्चा माल की दुलाई में कठिनाई हो रही है। उद्यमियों एवं व्यवसायियों की ओर से कई बार इस प्रकार की घटनाओं को केंद्र सरकार के अधिकारियों के ध्यान में लाया गया जिससे केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्य सरकारों को एक बार पुनः अपने पत्र के माध्यम से ट्रक व कैरियर को निर्बाध गति से चलने देने का निर्देश दिया है।

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