गुरुग्राम, 4 अप्रैल । सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ संदेश पोस्ट करने के खिलाफ जिला प्रशासन ने लोगों, विशेषकर युवाओं को आगाह किया है। गुरुग्राम जिला के उपायुक्त श्री अमित खत्री ने आज कहा कि इस तरह के संदेश पोस्ट करने वालों के खिलाफ प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगा।
उन्होंने कहा कि यह देखने में आया है कि व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक तथा अन्य सोशल मीडिया के माध्यमों पर कुछ लोग, विशेषकर युवा वर्ग, बिना सोचे समझे उत्तेजक संदेश पोस्ट कर रहे हैं। उनमें से हो सकता है कुछ लोग जानबूझकर भी सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश पोस्ट कर रहे हो और जाने अनजाने में दूसरों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे समाज में परेशानी बढ़ सकती है। उन्होंने कहा, “लोगों को संयम बरतना चाहिए और ऐसी गतिविधियों से दूर रहकर जिले में शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने में मदद करनी चाहिए, जो सभी के हित में होगा।”
साथ ही उपायुक्त श्री खत्री ने आगाह करते हुए कहा कि यदि कोई भड़काऊ संदेश पोस्ट करता है, तो उसके खिलाफ आपराधिक साजिश के लिए धारा 153 (ए), 295 (ए), 505, 120 (बी) के तहत मामला दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। श्री खत्री ने कहा कि ऐसे मामलों में साइबर क्राइम कानूनों के तहत भी सजा का प्रावधान है । आईटी एक्ट की धारा 66 ए तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 54 के तहत भी सजा का प्रावधान है। इन सभी धाराओं में 6 महीने से लेकर 3 साल तक की सजा हो सकती है। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और अन्य प्लेटफार्मों पर उत्तेजक संदेश पोस्ट करने वाले लोगों के लिए ज़िला प्रशासन की नज़रों से बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। सोशल मीडिया पर डाले जा रहे संदेशों की निगरानी के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं।