दिल्ली हिंसा: प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगा न्यायालय

Font Size

नयी दिल्ली, 25 फरवरी:  उच्चतम न्यायालय दिल्ली में सीएए को लेकर हाल ही में हुई हिंसा के मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग करने वाली पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) वजाहत हबीबुल्ला और अन्य की याचिका पर सुनवाई करने पर मंगलवार को तैयार हो गया।

न्यायमूर्ति एस. के. कौल और न्यायमूर्ति के. एम. जोसफ की एक पीठ के समक्ष याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था।

पीठ बुधवार को इस पर सुनवाई करने को तैयार हो गया।

हबीबुल्ला, भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद और सामाजिक कार्यकर्ता बहादूर अब्बास नकवी ने यह याचिका दायर की है।

इसमें सीएए को लेकर शाहीन बाग और राष्ट्रीय राजधानी के अन्य हिस्सों में जारी धरनों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग भी की गई है।

You cannot copy content of this page