2जी के आरोपी रवि रुइया नहीं जा सकेंगे विदेश

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सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी इज़ाज़त

याचिका खारिज़ 

नई दिल्ली। देश के उच्चतम न्यायालय ने 2जी घोटाले के आरोपी व एस्सार ग्रुप के प्रमोटर रवि रुइया की विदेश भ्रमण करने अनुमति देने की अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने साफ कह दिया कि इस मामले में हम कोई चांस नहीं लेना चाहते। पूर्व का अनुभव ठीक नहीं रहा है। हमने एक बार एक आरोपी को विदेश जाने की इजाजत दी थी। वह विदेश गया और वापस ही नहीं लौटा। हम एक बार धोखा खा चुके हैं। अब नहीं खाएंगे।’
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा…
– न्यूज एजेंसी के मुताबिक कोर्ट का इशारा शराब कारोबारी विजय माल्या की ओर था।
– माल्या पर सरकारी बैंकों का करीब 9 हजार करोड़ रुपए बकाया है। माल्या को भगोड़ा और डिफॉल्टर घोषित किया जा चुका है।
– जस्टिस जेएस खेहर की अगुआई वाली बेंच ने मंगलवार को रुइया की पिटीशन पर सुनवाई की।
– बेंच ने कहा कि इस मामले में लगाए गए आरोप बहुत गंभीर किस्म के हैं।
– इसलिए आरोपी को देश से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी सकती है।
– बेंच ने अंग्रेजी की एक कहावत ‘वन्स बिटन ट्वाइस शाय’ का जिक्र किया।
– इस साल ऐसा दूसरी बार हुआ है कि रुइया की विदेश जाने की अपील खारिज की गई है।
– फरवरी में भी स्पेशल सीबीआई जज ओपी सैनी ने रुइया की लंदन जाने की अर्जी ठुकरा दी थी।
– रुइया 2002 में 2जी स्पेक्ट्रम के एलोकेशन में हुई कथित अनियमितता के मामले में आरोपी हैं। फिलहाल वे जमानत पर बाहर हैं।

रुइया के वकीलों की दलील :
– रुइया ने बिजनेस के सिलसिले में दो महीने के लिए कनाडा, सऊदी अरब, ब्रिटेन और रूस जाने की इजाजत मांगी थी।
– रुइया के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में यह दलील भी दी कि वे इस मामले में सिर्फ धोखाधड़ी के आरोपी है.।
– वकीलों ने जजों से यह तक कहा कि रुइया के बड़े भाई और एस्सार ग्रुप के हेड इस बात की श्योरिटी देंगे।
–  अगर रुइया जेल नहीं लौटते हैं तो बड़े भाई को जेल भेज दीजिएगा।
– इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- ‘हम वकीलों के ऐसे वादों से तंग आ चुके हैं।
सीबीआई ने क्या तर्क दिया :
– सीबीआई ने कहा कि अगर रुइया को विदेश जाने की इजाजत दी गई तो हो सकता है कि वे वापस न आएं, क्योंकि वे एनआरआई हैं।
– उन्हें विदेश से वापस भारत लाना काफी मुश्किल होगा।
– स्पेशल कोर्ट ने अपनी कार्रवाई तकरीबन पूरी कर ली है।
–  इसका फैसला अगले साल जनवरी या फरवरी में सामने आ सकता है।
– सुनवाई पूरी होने के बाद बेंच ने रुइया की विदेश जाने कीअनुमति मांगने वाली पिटीशन खारिज कर दी।

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