गुडग़ांव, 13 जनवरी: मानहानि के मामले की सुनवाई सोमवार को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सोनिया श्योकंद की अदालत में हुई। मामले के आरोपी इनैलो के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक अरोड़ा अदालत में पेश हुए, जबकि अन्य आरोपी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला, अभय चौटाला व कुलदीप बिश्रोई अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने सभी आरोपियों के अधिवक्ताओं से आग्रह किया है कि वे अपने—अपने मुवक्किलों को आगामी 21 जनवरी को अदालत में पेश करें, ताकि मामले की सुनवाई हो सके। आरोपियों के अधिवक्ताआें ने
अपने मुवक्किलों की हाजिरी माफी की दरख्वास्त लगाई, जिसे स्वीकार कर लिया गया।
गौरतलब है कि वर्ष 2008 में इनैलो व अन्य राजनैतिक दलों के नेताओं ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर प्रदेश के तत्कालीन सीआईडी प्रमुख आईजी पीवी राठी पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने पंचकूला के एक चिकित्सक को निर्धारित मानदंडों की पालना न करते हुए सुरक्षा उपलब्ध कराई है, जोकि गलत है। इन नेताओं ने तत्कालीन प्रदेश सरकार से मांग की थी कि सीआईडी प्रमख के खिलाफ कार्यवाही की जाए। सीआईडी प्रमुख ने इनैलो सुप्रीमो आेमप्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, हजकां के कुलदीप बिशोई व विभिन्न प्रतिष्ठानों सहित 34 लोगों के खिलाफ मानहानि का मामला गुडग़ांव अदालत में दायर कराया था। तभी से इस मामले में सुनवाई चल रही है।
०