हत्या के ममले में पिता-पुत्र समेत 13 को उम्रकैद

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गोलियों से छलनी कर दी थी मौत 

भोजपुर :  हत्या के एक मामले में भोजपुर के षष्ठम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत ने गुरुवार को पिता, पुत्र व भाई समेत 13 आरोपियों को सश्रम उम्रकैद की सजा सुनाई। मामला पुरुषोत्तमपुर गांव निवासी अवध यादव को गोलियों से छलनी कर हत्या का है।

 

जानकारी के अनुसार बीते 12 फरवरी 2011 को अवध यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना को लेकर उसी गांव के बीरबल यादव, भुअर यादव व उसका पुत्र सुगंधी यादव समेत 13 लोग के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई गई थी।

 

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार ने आरोपी वीर बहादुर यादव, भिखारी यादव, भोला यादव, भोला यादव, सुगंधी यादव, भुअर यादव, शिव कुमार यादव, टुनटुन यादव, सरयुग यादव, योगेंद्र यादव, मनोज यादव व लक्षमन यादव को सश्रम उम्रकैद व अर्थदंड तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत लक्ष्मण यादव को सश्रम तीन वर्ष की कैद व अर्थदंड की सजा सुनाई।

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