बिजनौर कोर्ट शूटआउट : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को किया तलब

Font Size

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के बिजनौर की सीजेएम कोर्ट में मंगलवार को हुए सनसनीखेज शूटआउट के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। जस्टिस सुधीर अग्रवाल व जस्टिस सुनीत कुमार की विशेष खंडपीठ ने इस केस की सुनवाई की।

कोर्ट ने इस मामले में डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह को 20 दिसंबर को तलब किया है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि जिला न्यायालयों में सुरक्षा के लिए सरकार की क्या योजना है और वहां कैसे करेंगे सुरक्षा के चुस्त दुरुस्त उपाय। कोर्ट ने कहा कि अगर ये न कर सकें तो भी बताएं ताकि फिर केंद्र सरकार से सुरक्षा के लिए कहा जाए।

मंगलवार को बिजनौर की सीजेएम कोर्ट में पेशी पर आए हिस्ट्रीशीटर और उसके साथी पर तीन युवकों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दीं। इसमें हिस्ट्रीशीटर शहनवाज की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका साथी जब्बार मौके से फरार हो गया। गोलीकांड में एक कोर्ट मोहर्रिर और दिल्ली पुलिस का एक सिपाही भी घायल हो गया। कोर्ट मोहर्रिर को गंभीर हालत में मेरठ रेफर किया गया है। पुलिसकर्मियों ने तीनों हत्यारोपियों को मौके से ही दबोच लिया, इनमें से एक आरोपी हाजी अहसान का बेटा है।

एसपी बिजनौर ने इस मामले में कचहरी पुलिस चौकी बिजनौर को सस्पेंड कर दिया है। यहां चौकी इंचार्ज समेत 14 पुलिसकर्मी तैनात थे। इस बीच यह बात भी सामने आई है कि यूपी को हिला देने वाली इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी साहिल ने पुलिस से कहा कि उसके पिता का इंतकाम पूरा हो गया है।

You cannot copy content of this page