प्लाट के लेनदेन को लेकर आपसी रंजीश में हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति को उम्रकैद

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गुरुग्राम। प्लाट के लेनदेन को लेकर आपसी रंजीश में हत्या करने के मामले में पुलिस टीम द्वार आरोपी के खिलाफ इक्कट्ठा किए गए पुख्ता साक्ष्य व गवाहों के आधार पर अदालत ने एक आरोपी को उम्रकैद व एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी द्वारा मारपीट करने के कारण पीङित की ईलाज के दौरान पारस हॉस्पिटल, गुरुग्राम में मौत हो गई थी।

गुरुग्राम पुलिस के पी आर ओ सुभाष बोकन ने बताया कि 20 अप्रैल 2010 को पारस होस्पिटल से थाना पालम विहार, गुरुग्राम में बिरेन्द्र पुत्र फूल सिहँ निवासी मुण्डेला कलाँ, नई दिल्ली होस्पिटल में दाखिल होने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर थाना पालम विहार, गुरुग्राम की पुलिस टीम बिना किसी देरी के घटनास्थल पर पहुंच गई जहां पर पुलिस टीम द्वारा पीङित के बयान लेने के बारे में डाक्टरों से राय ली गई।

डाक्टरों द्वारा पीङित को बयान देने के काबिल नहीं बताया गया। मामले में होस्पिटल में पीङित की पत्नी मीनू देवी पत्नी बिरेन्द्र निवासी मण्डेला कलां थाना जाफरपुर, नई दिल्ली-73 हाल शिव कॉलोनी गली नं. 3, गुरुग्राम, उम्र 27 वर्ष ने बतलाया कि यह बिरेन्द्र के साथ 2 ½ साल से शादीशुदा है। इसका पति बिरेन्द्र प्लेसमेंट का काम गुङगांव में करता हैं। इसके पति ने एक प्लाट 50 गज श्याम विहार, गुङगांवा में 5 लाख 10 हजार रूपये में लक्ष्मी प्रोपर्टी निवासी F-2 धर्म कालोनी गुङगांव से खरीदा था जिस प्लाट की पैमेन्ट 2 लाख बकाया रह गई थी।

उसने बताया था कि प्लाट की पूरी पैमेन्ट 20.04.2010 को देनी थी। 19.04.2010 को इसके पति विरेन्द्र व उनका एक साथी मकान नं. 503/3 प्रेमनगर, गुङगांवा पैमेन्ट देने के लिए शाम को करीब 7 बजे घर गये थे तथा 7:43 PM पर इसकी अपने पति बिरेन्द्र से बात हुई थी कि उसने पैमेन्ट कर दी हैं। इसके पति ने कहा कि उसे दुबारा बुलाया हैं और वह वही जा रहा है।

उसने बताया था कि इसके पति के पास 2/3 दिन पहले 10 बजे रात के समय धमकी आई थी यदि दिनांक 20.04.2010 तक प्लाट की बकाया राशी जमा ना कराई तो प्लाट नहीं मिलेगा। इसके पति ने समय से पहले पैमेन्ट का इन्तजाम कर लिया था। जो उसी रात इसका पति घर नहीं आया। इसने मोबाईल पर बात करने की काफी कोशिश की। अगली सुबह इसके पति के साथी ने इसके घर आकर बतलाया कि रात के समय प्लाट के पैसे देते समय बिरेन्द्र के साथ झगङा हो गया था। झगङे में बिरेन्द्र को व उसे चोट मारी। वह तो मौका से जान बचाकर भाग गया था। इस बाद में पता चला कि इसका पति बेहोशी हालत में धर्म कालोनी गत्ता फैक्ट्री के पास पङा था। जिसको PCR-23 ने उठाकर ईलाज के लिए कोलम्बिया हस्पताल में दाखिल करा दिया हैं। जिसकी सूचना पाकर यह कोलम्बिया हस्पताल पहुंची जहां देखा कि इसके पति को सिर में गम्भीर चोटें लगने के कारण बेहोशी हालत में हैं। यह अपने पति का बेहतर इलाज करवाने के लिए पारस हस्पताल में रैफर करा लिया। जो अब तक भी बेहोशी की हालत में है। डाक्टर साहब ने बतलाया कि दिमाग में से चोट लगने के कारण Dead हो चुका हैं। आप्रेशन का कोई फायदा नहीं हैं।

मामले की खास बातें :

▪ इन ब्यानों पर थाना पालम विहार, गुरुग्राम में कानून की उचित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया। दिनांक 22.04.2019 को बिरेन्द्र उक्त की ईलाज के दौरान मौत हो जाने पर अभियोग में धारा 302 ईजाद (जोङी) की गई।

▪ इस अभियोग में गुरुग्राम पुलिस द्वारा बङी ही मेहनत, लग्न, सुझबुझ व पुलिस तकनीकी की सहायता से कार्यवाही करते हुए उक्त अभियोग में मारपीट करके हत्या करने की वारदात को अन्जाम देने वाले 01 आरोपी *नरेन्द्र कुमार पुत्र हाकम निवासी हरलाल का नंगला, थाना कोलारी, जिला धोलपुर, राजस्थान* को को काबू करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया था।

▪ आरोपी ने पुलिस पूछताछ में उक्त उपरोक्त अभियोग की वारदात को अन्जाम देना स्वीकार किया था।

▪ पुलिस टीम द्वारा उक्त आरोपी के खिलाफ सभी पुख्ता साक्ष्य इक्कट्ठे करके व गवाहनों के ब्यान अंकित किए गए तथा आरोपी के खिलाफ अदालत के सम्मुख चालान पेश किया गया था।

▪ पुलिस द्वारा अदालत के सम्मुख आरोपी के खिलाफ पेश किए गए साक्ष्य, सबूतों व गवाहनों के आधार पर माननीय अदालत द्वारा उक्त आरोपी को आरोपी करार देते हुए आज दिनांक 12.12.2019 को *आरोपी नरेन्द्र कुमार उक्त को उम्र कैद व 01 लाख जुर्माने की सजा* सुनाई है।

▪ अदालत के आदेशानुसार पुलिस टीम द्वारा आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर जिला जेल भौन्डसी बन्द कराया गया है।

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