– ग्रैप की पालना में मैकेनाईज्ड स्वीपिंग तथा पानी के छिडक़ाव के तहत किया गया 123 किलोमीटर एरिया कवर
– निगमायुक्त अमित खत्री ने आमजन से ग्रैप की पालना सुनिश्चित करने का किया आह्वान
गुरुग्राम: पर्यावरणीय प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण के निर्देशानुसार नगर निगम गुरूग्राम द्वारा क्षेत्र में ग्रेडिड रैस्पांस एक्शन प्लान की पालना नहीं करने वाले उल्लंघनकर्ताओं पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।
इस बारे में नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त एवं जिला उपायुक्त अमित खत्री ने बताया कि नगर निगम की टीमों द्वारा रात-दिन क्षेत्र की निगरानी करते हुए 36 व्यक्तियों पर 1 लाख 33 हजार 500 रूपए का जुर्माना लगाया गया है। इनमें सीएंडडी वेस्ट संबंधी गतिविधियों के मामले में 9 व्यक्तियों पर 55 हजार 500 रूपए, कचरा जलाने के मामले में 4 व्यक्तियों पर 20 हजार रूपए तथा अन्य उल्लंघनाओं के तहत 23 व्यक्तियों पर 58 हजार रूपए का जुर्माना किया गया है।
निगमायुक्त ने बताया कि सडक़ों पर धूल को उडऩे से रोकने के लिए मैकेनाईज्ड स्वीपिंग की जा रही है। इसी कड़ी में 4 स्वीपिंग मशीनों के माध्यम से इफ्को चौक से महावीर चौक, स्टार मॉल से सैक्टर-45 रैडलाईट, साइबर पार्क से हुडा सिटी सैंटर तथा राजीव चौक से सुभाष चौक तक लगभग 12.50 किलोमीटर क्षेत्र की सफाई की गई। इसके अलावा, सडक़ों पर पानी का छिडक़ाव करने के लिए 15 वाटर टैंकर तथा 4 दमकल वाहन लगाए गए हैं। इनके द्वारा 110.50 किलोमीटर क्षेत्र में सडक़ों और पेड़ों पर पानी का छिडक़ाव किया गया है।
नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त अमित खत्री ने एक बार फिर आमजन से आह्वान करते हुए कहा कि वे प्रदूषण बढ़ाने वाली कोई भी गतिविधियां ना करें, जिनसे ग्रैप का उल्लंघन होता है। नगर निगम गुरूग्राम और जिला प्रशासन ग्रैप का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा तथा ऐसा करने वालों के चालान करने के साथ ही संबंधित नियमों के तहत एफआईआर भी दर्ज करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि आग जलाने वालों, निर्माण गतिविधियों, कचरा एवं मलबा फैंकने वालों, बिना ढक़ी निर्माण सामग्री रखने और टांसपोर्ट करने वालों, तंदूर में कोयला व लकड़ी जलाने वालों सहित अन्य प्रकार की प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियां करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है।