गुरुग्राम। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अमित खत्री ने बताया कि हरियाणा विधानसभा आम चुनाव-2019 के मद्देनजर भारत निर्वाचन आयोग की हिदायत अनुसार हरियाणा, चंडीगढ़ व दिल्ली स्थित सरकारी, अर्ध सरकारी, बोर्ड, निगम व शिक्षण संस्थानों के साथ निजी संस्थानों, उद्योगों व दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए 21 अक्टूबर को पैड अवकाश घोषित किया गया है, ताकि सभी लोग मतदान के दिन अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इस अवकाश के लिए इन संस्थानों द्वारा किसी भी कर्मचारी या श्रमिक का वेतन नहीं काटा जायेगा।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 135-बी के प्रावधान के अनुसार अपने मत का प्रयोग करने के लिए इन संस्थानों में अवकाश घोषित किया गया है। इसके अलावा परक्राम्य लिखत अधिनियम 1881 की धारा 25 के तहत भी हरियाणा में 21 अक्टूबर को अवकाश रहेगा।
21 अक्टूबर को पेड अवकाश घोषित
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