श्रमिकों की सुरक्षा मानको के अनुसार करें : जयबीर

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ncci-2-aगुरुग्राम :  औद्योगिक श्रमिकों की सुरक्षा अनिवार्य रूप से होनी चाहिए और नियोक्ता का कर्त्तव्य है कि वह अपने श्रमिकों की सुरक्षा अधिनियमों के अनुसार दिए गए मानको के अनुसार करें। उक्त विचार गुरुग्राम एनसीआर के अतिरिक्त श्रम आयुक्त जयबीर सिंह आर्य ने व्यक्त किए।

श्री आर्य एनसीआर चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज गुडगाँव द्वारा  हैल्थ एंड सेफ्टी विषय पर आयोजित सेमिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कई बार लापरवाही के कारण श्रमिक की दुर्घटना में मौत हो जाती है। इसी प्रकार हम यदि हम सावधानी रखे तो दुर्घटना में हुए नुकसान को बचाया जा सकता है। उन्होंने सेमिनार में उपस्थित उद्यमियों से आह्वान किया कि वे अधिकारियों के सहयोग से समस्याओं का समाधान करवाएं।ncci-3-a

उन्होंने उद्यमियों को जानकारी देते हुए बताया कि श्रम विभाग, प्रबंधन एवं श्रमिक युनियनो को मिलाकर एक व्हाटस एप गु्रप बनाया जाएगा जिसमें प्रबंधन एवं श्रमिक युनियनों को अनावश्यक शोषण से बचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस व्हाटस एप गु्रप पर कोई भी प्रबंधन या युनियन का अधिकारी अपनी शिकायत दे सकता है जिसका तुरंत समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उद्यमियों को श्रम विभाग के चक्कर ना काटने पड़े इसके लिए श्रम विभाग तुरंत ही सभी प्रकार की पंजीकरण ऑनलाइन करने जा रहा है जिसमें विशेषकर कान्ट्रैक्ट लेबर एक्ट का पंजीकरण व अन्य प्रकार की रजिस्ट्रेशन शामिल है।

उन्होंने कहा कि श्रम कानूनो की परिपालना नियोक्ता ईमानदारी से करें और आधुनिक मशीनों का प्रयोग करें जिससे दुर्घटनाओं में कमी आए। उन्होंने उद्यमियों को जानकारी देते हुए बताया कि भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड में लगभग 2000 करोड़ रूपये जमा है जिसका लाभ भवन निर्माण में लगे मजदूरों को नही मिल पा रहा है जिसके लिए श्रम विभाग शीघ्र ही मजदूरों को स्कीमों का लाभ देने के उद्द्ेश्य से मजदूरों के बैंक खाते में आरटीजीएस के द्वारा स्कीमों का पैसा जमा करवाएगा।

 

उन्होंने कहा कि गुरूग्राम में एक महीने के अंदर तीन बड़े बीओसीडब्ल्यू कैंप आयोजित किए जाएंगे जिसमें 8 से 10 हज़ार मजदूरों का पंजीकरण रखा गया है। इसके साथ साथ उन्होंने एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए कहा कि श्रम विभाग शीघ्र ही भवन निर्माण में लगे मजदूरों के लिए प्रत्येक साइटों पर ऐसी कैंटीन खोलने जा रहा है जिसमें आज मजदूरों को 10 रूपये में भोजन की थाली मिल सकेगी। सेमिनार में विशेष अतिथि के तौर पर उपस्थित नगर निगम के संयुक्त आयुक्त विवेक कालिया ने उद्यमियों को बताया कि हरियाणा में फायर सेफटी एक्ट को वर्ष 2008 में लागू किया गया था इसलिए वर्ष 2008 से पहले बनी बिल्डिंगों में फायर एनओसी के समय कोई भी ऐतराज नही लगाया जाएगा।ncci-4-a

 

उन्होंने कहा कि सभी उद्यमी मिडल मैन की भूमिका को समाप्त करें और सीधे अधिकारियों से मिले ताकि उनका कार्य शीघ्र हो सके। उन्होंने उद्यमियों को जानकारी देते हुए बताया कि शीघ्र ही फायर एनओसी को ऑनलाइन कर रहा है और फायर एनओसी का सर्टिफिकेट उद्यमियों को रजिस्ट्रर्ड पोस्ट द्वारा भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहला फायर एनओसी पांच वर्ष के लिए दिया जाएगा।

एनसीआर चैंबर के अध्यक्ष एच पी यादव ने उद्यमियों से कहा कि सामुहिक प्रयासों एंव जागरूकता से ही दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की स्वर्ण जयंती मनाए जाने के पश्चात् सरकार ने जो छूट उद्योगो को दी है उससे औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी। श्री यादव ने उपस्थित अधिकारियो से फायर एनओसी और पोल्यूशन विभाग में कार्य करवाने में जो परेशानियां उद्यमियों को आ रही है उस पर भी विस्तार से चर्चा की है।

सेमिनार में उपस्थित श्रम कानून सलाहकार एवं लेबर ला एडवाइजर एसोसिएशन के संयोजक आर एल शर्मा ने सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि उद्योगों मे दुर्घटना का मुख्य कारण लापरवाही व जानकारी का ना होना है। उन्होंने कहा कि उद्योग समय समय पर जागरूकता शिविर का आयोजन करें और श्रमिकों को जागरूक करें। इस अवसर पर उद्योगपति रविन्द्र बंसल व विवेक उपाध्याय मुख्य रूप से उपस्थित थे।

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