तंबाकू व धूम्रपान का सेवन करने वालों की खैर नही

Font Size

पुलिस करेगी नियमित कारवाई 

थानाधिकारियेां को निर्देश 

गुरुग्राम :  गुड़गांव पुलिस ने तंबाकू व अन्य धूम्रपान उत्पादों की रोकथाम के लिए चल रहे अभियान में तेजी लाने के लिए आज निर्णय लिया है। इसके लिए पुलिस उपायुक्त ने समस्त पुलिस थानाधिकारियेां को सप्ताह में दो दिन तंबाकू व अन्य धूम्रपान उत्पादों की रोकथाम कोटपा कानून के तहत् कारवाई  करने के निर्देश जारी किए हैै। संबध हैल्थ फाउडेंशन, फोर्टिस व पुलिस के द्वारा संयुक्तरुप से इस कानून की पालना करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान शहर को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने में पुलिस की भमिका को मजबूती प्रदान करेगा।

 
संबध हैल्थ फाउडेंशन के ट्रस्टी संजय सेठ ने बताया कि पुलिस उपायुक्त ने गुड़गांव के समस्त पुलिसथाधिकारियेां को निर्देश जारी किए है जिसमें सप्ताह में दो दिन तंबाकू व अन्य धूम्रपान उत्पादों की रोकथाम के लिए अभियान चलाकर कार्यवाही करेंगे, जिसमें अधिक से अधिक चालान को सुनिश्चिित करेंगे।

मासिक रिपोर्ट तलब 

इसके साथ ही प्रत्येक माह की 1 तारीख को मासिक रिपोर्ट में चालान की स्थिति को सहायक पुलिस आयुक्त, मुख्यालय गुड़गांव केा भिजवाने के निर्देश दिए है। इसके तहत निर्देश की पालना नही करने वाले संबधित पुलिस प्रबंधक थाना के विरुद्व अनुशासनिक कार्यवाही भी की जाएगी।

9 पुलिस स्टेशन में सबसे कम कारवाई 

सेठ ने बताया कि उपायुक्त के निर्देश में यह भी बताया गया है कि सिंतबर 2106 माह की रिर्पोट में 9 पुलिस स्टेशन के द्वारा सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान/तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों के जिला गुरुग्राम के अन्य पुलिसथानेां की अपेक्षा सबसे कम चालान किये गए है। जिस पर इन पुलिसथानाधिकारियेां के कोटपा एक्ट में चालान नही करने के काम में रुचि नही लेने पर पुलिस उपायुक्त ने खेद प्रकट किया है।

 

पुलिस की सप्ताह में कम से कम दो दिन नियमित रुप से तंबाकू व अन्य धूम्रपान उत्पादों की रोकथाम के लिए आवश्यक रुप से काम करने से तंबाकू मुक्त गुड़गांव अभियान को गति मिलेगी वंही युवाओं को इससे बचाया जा सकेगा तथा पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी इसकी  अहम् भूमिका साबित होगी।

You cannot copy content of this page