– सार्वजनिक स्थानों पर सीवरेज वेस्ट डिस्पोजल करना दंडनीय अपराध
– नगर निगम आयुक्त यशपाल यादव ने किया कार्रवाई के लिए टीम का गठन
- नियम की अवहेलना करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने के आदेश
- टैंकर को जब्त करने के साथ ही दर्ज करवाई जाएगी एफआईआर
गुरूग्राम। सार्वजनिक स्थानों, खुले प्लाटों, सडक़ों के किनारों, ग्रीन बैल्ट तथा बरसाती नालों आदि में अवैध रूप से सीवरेज वेस्ट डालना दंडनीय अपराध है। इस प्रकार की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए नगर निगम आयुक्त द्वारा विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो आदेशों की अवहेलना करने वालों पर भारी जुर्माना लगाने के साथ ही वाहन को जब्त करके उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगी।
निगमायुक्त द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि कुछ कॉलोनियों, विशेषकर गैर-अधिकृत कॉलोनियों में लोगों के पास सेप्टिक टैंक हैं और इन्हें टैंकरों के माध्यम से साफ किया जाता है। ये टैंकर खुले स्थानों पर या बरसाती नालों में सीवरेज वेस्ट डाल देते हैं। यह ना केवल जल संसाधनों को दूषित करता है, बल्कि कई प्रकार की बीमारियां भी इससे हो सकती हैं। इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए जोन वाईज नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करके टीमों का गठन किया गया है। जोन-1 क्षेत्र में सहायक अभियंता सुनील कुमार को नोडल अधिकारी बनाया गया है, जबकि उनकी टीम में जूनियर इंजीनियर हितेश दहिया और मनोज अहलावत को सहायक नोडल अधिकारी के तौर पर शामिल किया गया है। जोन-2 क्षेत्र में सहायक अभियंता अमित कुमार नोडल अधिकारी हैं तथा जूनियर इंजीनियर राकेश जून और राजकिशन मोंगिया सहायक नोडल अधिकारी हैं। जोन-3 क्षेत्र में सहायक अभियंता कुलदीप कुमार को नोडल अधिकारी तथा जूनियर इंजीनियर संयोग शर्मा एवं लख्मी सिंह तेवतिया को सहायक नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी प्रकार, जोन-4 क्षेत्र में सहायक अभियंता प्रदीप कुमार को नोडल अधिकारी बनाया गया है तथा उनके साथ जूनियर इंजीनियर नईम हुसैन और प्रेमसिंह को सहायक नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है।
नगर निगम गुरूग्राम द्वारा सैक्शन टैंकरों के माध्यम से सीवरेज निपटान के लिए दो एजेंसियों को सूचीबद्ध किया गया है और प्रत्येक वार्ड से सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांट तक सीवरेज निपटान के लिए दरें निर्धारित की गई हैं। कोई भी नागरिक सैक्शन टैंकरों की सेवाएं प्राप्त करने के लिए टोल फ्री नंबर 1800-180-1817 तथा मोबाइल नंबर 9999117526 और 9999117527 पर संपर्क कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उसके बारे में मोबाइल नंबर 9999117526 तथा ई-मेल [email protected] पर जानकारी दें।
अवहेलना करने वालों पर की जाएगी कार्रवाई : निगमायुक्त द्वारा नियुक्त किए गए सभी नोडल अधिकारी और सहायक नोडल अधिकारी उन जगहों की पहचान करेंगे, जहां अवैध सक्शन टैंकरों के जरिए सीवरेज डाला जा रहा है। अनाधिकृत सीवरेज टैंकर को हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 292(2) के तहत जब्त किया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270, 277, 278, 290 व 336 के तहत अपराध माना जाएगा। इनके तहत पहली अवहेलना पर 5000 रूपए जुर्माना तथा अगली अवहेलना पर 20 प्रतिशत की बढ़ौतरी के साथ जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम-1986 की धारा 15(1) और (2) के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। प्रत्येक सहायक नोडल अधिकारी को प्रतिदिन कम से कम एक चालान करने के आदेश दिए गए हैं तथा इससे प्राप्त होने वाली राशि पर्यावरण मुआवजा कोष में रखी जाएगी और पर्यावरणीय क्षति की बहाली के लिए उपयोग होगी। यदि इसके लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होगी, तो नगर निगम गुरूग्राम सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति इस मुद्दे की महत्व और संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए प्रदान करेगा।
‘अवैध रूप से सार्वजनिक स्थानों, खुले प्लाटों, सडक़ किनारों, ग्रीन बैल्ट और बरसाती नालों में सीवरेज वेस्ट डालना दंडनीय अपराध है। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा ऐसी अनाधिकृत गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है, जो आदेशों की अवहेलना करने वालों के चालान करेंगी तथा वाहन को जब्त करके संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएंगी।’-यशपाल यादव, आयुक्त नगर निगम गुरूग्राम।
‘नगर निगम आयुक्त यशपाल यादव द्वारा जोन वाईज नोडल अधिकारियों और सहायक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करके उन्हें अनाधिकृत सीवरेज वेस्ट डालने वालों पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। नागरिकों से भी निवेदन है कि वे नगर निगम द्वारा सूचीबद्ध की गई एजेंसियों से ही सीवरेज वेस्ट का निपटान करवाएं तथा इस पहल को सार्थक बनाने में सहयोग करें।’-वाईएस गुप्ता, एडीशनल म्यूनिसिपल कमिश्रर।