लोक अदालत में 2885 विवाद रखे गये 1648 विवादों का किया गया निपटारा

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  • लोक अदालत में 9 करोड़ 36 हजार 645 रूपये की राशि की हुई सैटलमेंट
  •  सीजेएम नरेन्द्र सिंह -जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा शनिवार को लगाई गई राष्ट्रीय लोक अदालत 

गुरूग्राम ।    राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार आज  जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न प्रकार के 2885 मामले समाधान के लिए रखे गये, जिनमें से 1648 मामलों का निपटारा किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न मामलों में 9 करोड़ 36 हजार 645 रूपये की राषि का सैटलमेंट किया गया। यह जानकारी जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी नरेन्द्र सिंह ने दी।  

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के अनुसार जिला मुख्यालय पर इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक विवादों का निपटारा करने के लिए गुरुग्राम जिला के सभी न्यायालयों में लोक अदालत लगाई गई। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी नरेन्द्र सिंह ने बताया कि इस लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन के छोटे- मोटे ऐसे विवाद जो अभी तक कोर्टों में नहीं आये है, ऐसे विभिन्न प्रकार के 877 विवाद समाधान के लिए रखे गये जिनमें से सभी मामलों को आपसी सहमति से सुलझा लिया गया और इन मामलों में 5 करोड़ 7 लाख 48 हजार 179 रूपये की सैटलमेंट राषि से समझौता हुआ ।

 उन्होंने बताया कि इस लोक अदालत में बैंक रिकवरी के 35 मामलों में 2 लाख 9 हजार 300 रूपये, क्रिमीनल कंपाउडेबल आॅफेंस के 267 मामलों में 5 लाख 78 हजार 800 रूप्ये, श्रम संबंधी 16 मामलों में 1 करोड़ 3 लाख 81 हजार 795 रूप्ये, वाहन दुर्घटना अधिनियम के 14 मामलों में 6 करोड़ 3 लाख 60 हजार रूपये की सैटलमेंट राशि प्राप्त हुई।

इसके अलावा 459 अन्य मामलों में 4 लाख 52 हजार 350 रूपये की राषि का सैटलमेंट हुआ। मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने बताया कि लोक अदालतों में लोगों को सस्ता व शीघ्र न्याय मिल जाता है। लोक अदालत में लिये गये फैसले में न किसी की जीत होती न किसी की हार। दोनों पक्षों की रजामंदी से फैसला लिया जाता है। इस कारण लोक अदालतें लोगों के समय और धन की बचत करने की दिशा में कारगर साबित हो रही है। इसके साथ- साथ समाज में भाईचारे की भावना को भी बढ़ावा मिलता है। 

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