गुरुग्राम । गुरुग्राम पुलिस के पी आर ओ सुभाष बोकन ने बताया है कि कल दिनांक 13.10.2018 को गुरूग्राम में नियुक्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की पत्नि व उनके बेटे को गोली मारने वाले उनके PSO सिपाही महिपाल को कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में त्वरित व प्रभावी तफ्तीश हेतु पुलिस आयुक्त गुरूग्राम द्वारा डीसीपी ईस्ट गुरूग्राम की अगुवाई में एक SIT का गठन किया गया था। SIT द्वारा आज आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया जहां से पूछताछ हेतू इसे 4 दिन के लिए पुलिस हिरासत में दिया गया है। इसे पुलिस आयुक्त ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया है।
उनका कहना है कि SIT द्वारा इस दौरान इससे गहनता से पूछताछ की जाएगी। श्री बोकन ने यह साफ कर दिया है कि इस आरोपी की मानसिक हालात बिल्कुल ठीक प्रतीत हो रही है। इसकी मानसिक हालात सही ना होने के बारे में जो भी अफवाह फैल रही है वो बिल्कुल गलत है।
उन्होंने जानकारी दी है कि उपरोक्त आरोपी सिपाही महिपाल द्वारा इस संगीन व सनसनीखेज अपराध को अंजाम देने के कारण इसे आज भारतीय संविधान की धारा (आर्टिकल) 311 (2) के तहत पुलिस विभाग से बर्खास्त कर दिया गया है।