Font Size
गुरुग्राम, 10 जुलाई। अब प्रत्येक वाहन पर वाहन के नम्बर की हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवाना जरूरी है। अगर बिना हाई सिक्योरिटी लगा वाहन मिलता है तो उसका चालान कर दिया जायेगा।
इस सम्बन्ध में उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अब अगर किसी भी वाहन पर उसके नंबर की हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगी है तो ऐसे वाहनों के चालान काटे जायेंगे। उन्होंने बताया कि मई और जून माह में जिला में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर 219 कमर्शियल वाहनों के चालान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि वाहनों की चोरी को रोकने के लिए ये नम्बर प्लेट कारगर साबित होती हैं। इन नम्बर प्लेटों के प्रयोग से चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। उन्होंने बताया कि ये ऐसी प्लेट हैं जिसे बदला नहीं जा सकता, अगर प्लेट को वाहन से अलग करते है तो वह टूट जायेगी।
हाई सिक्योरिटी प्लेट के आधार पर यह सहज ही पता लगाया जा सकता है कि वाहन का मालिक कौन है, कहां का रहने वाला है। ये प्लेट लगवाना अनिवार्य है। अगर कोई वाहन बिना हाई सिक्योरिटी प्लेट के मिलता है तो उसका चालान कर दिया जायेगा। हाई सिक्योरिटी प्लेट के लिए सभी वाहन डीलरों के पास पर्ची कटवाई जा सकती है। कमॢशयल वाहनों के लिए क्षेत्रीय यातायात प्राधिकरण के लघु सचिवालय के तृतीय तल स्थित कार्यालय तथा नॉन कमर्शियल वाहनों के लिए ई-दिशा केन्द्र में हाई सिक्योरिटी प्लेट के लिए पर्ची कटवाई जा सकती है। इसके अलावा, बेरी वाला बाग स्थित केन्द्र पर जाकर कमर्शियल तथा नॉन कमर्शियल वाहनों के लिए पर्ची कटवाई जा सकती है।
उन्होंने बताया कि प्लेट के लिए वाहन के हिसाब से कीमत निर्धारित की गई है। उन्होंने सभी वाहन मालिकों, चाहे वाहन पुराने हो, उनकी हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट बनवाने का आहवान किया है।