धर्मेन्द्र यादव
फरीदाबाद : नेशनल लीगल ऐड सर्विश के तत्वाधान में 12 नवम्बर को लगाये जाने वाली लोक अदालत में 10 हजार लम्बित मामलें निपटाने का लक्ष्य रखा गया है। लोक अदालत की प्रक्रिया दस अक्टूबर से ही शुरू हो गई है। जहां कोई भी वादी पक्ष न्यायालय में चल रहे अपने केस को लोक अदालत में लगवा सकता है। यह जानकारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश इन्द्रजीत मेहता ने आज यहां पत्रकारों को दी।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बताया कि इस समय 43 हजार मामलें विभिन्न अदालतों में लम्बित है। जिनमें ऐसे अधिकांश मामलें है, जिन्हे आपसी सहमति से निपटाया जा सकता है। सरकारी विभागों और दूसरे विभागों से संबंधित मामलों को भी सरकारी अधिकारियों के साथ लोक अदालत में साथ बैठाकर निपटाया जायेगा।
इससे जहां समय और धन की बचत होगी, वहीं लोगों को लम्बी कानूनी प्रक्रिया से छुटकारा मिलेगा और दोनों पक्षों में आपसी सौहार्द भी बना रहेगा। अधिक से अधिक लोग लोक अदालत का लाभ उठा सके, इसके लिए उन्होने हैल्प डैस्क भी बनाए है। जहां कोई कभी भी अपने केस का नम्बर व न्यायधीश का नाम बताकर लोक अदालत में लगवा सकता है।
दो पक्षों के बीच समझोता कराने के लिए मेडीटेशन कमरे की व्यवस्था पहले से ही है। अगर दोनेा में समझोता हो जाता है तो संबंधित जज भी उस पर अपनी मुहुर लगाकर उसे समाप्त कर देगा। जिला एवं सत्र न्यायधीश का कहना है कि दस हजार मामलों का लोक अदालत में निपटारा होने से न्यायालयों में लम्बित केसों को बोझ कम होगा और शेष केसों के निपटाने में तेजी आयेगी।