हरियाणा में अनधिकृत कमर्शियल निर्माण को एकमुश्त राहत देने का निर्णय

Font Size

आवासीय से अवैध कमर्शियल परिवर्तन के विनियमन को मंजूरी 

चंडीगढ़, 30 मई :  हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्य क्षेत्रों में अनधिकृत वाणिज्यिक निर्माण को राहत प्रदान करने तथा आवासीय से अवैध वाणिज्यिक परिवर्तन के विनियमन के संबंध में नीति को स्वीकृति प्रदान की गई।

यह नीति अनधिकृत वाणिज्यिक निर्माण को बिल्डिंग कोड और प्रासंगिक अधिनियमों या नियमों के अनुरूप लाने के लिए एकमुश्त राहत प्रदान करने तथा अवैध निर्माण के विनियमन हेतु तैयार की गई है। इस नीति के दो भाग हैं। भाग-क मुख्य क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण को राहत प्रदान करने और भाग-ख आवासीय से अवैध वाणिज्यिक परिवर्तन के विनियमन से संबंधित है।

भाग-क में अनधिकृत वाणिज्यिक निर्माण को राहत देने की अवधारणा में यह जोड़ा गया है कि यह नीति एक सम्पूर्ण विनियमन नीति नहीं होगी, परन्तु एक नीति के तहत केवल आवेदन करने पर ही राहत प्रदान की जाएगी।

अनधिकृत वाणिज्यिक निर्माण के विनियमन की अनुमति केवल 10 वर्षों के लिए दी जाएगी और इन वर्षों के अन्दर, आवेदक को अपने भवन का निर्माण या संशोधन बिल्डिंग बाई-लॉ या कोर्ड के अनुसार करना होगा। विभाग अनधिकृत वाणिज्यिक निर्माण पर जमा करवाई गई सारी जानकारी दर्ज करने के लिए एक आईटी आधारित प्लेटफार्म तैयार करेगा और सॉफ्टवेयर के साथ एकीकृत केंद्रीय सर्वर पर एक पूर्ण डेटाबेस तैयार करेगा, जो भवन नक्शों की जांच करेगा और उल्लंघनों पर रिपोर्ट तैयार करेगा। यह रिपोर्ट आवेदक को मुहैया करवाई जाएगी जिसे 10 वर्षों की अवधि में निर्माण में सुधार करना होगा।

पालिका की जिम्मेदारी :

आवेदन वाले मामलों के अलावा, पालिकाएं अतिरिक्त भौगोलिक जानकारी के साथ सभी आवेदित/स्वीकृत/अस्वीकृत भवन नक्शों (आज तक) से सम्बन्धित डाटा को डाटाबेस में अपलोड करेंगी ताकि लागू नियमों के अनुपालन, लम्बित शुल्क/अधिभार के भुगतान तथा कब्जा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आनलाइन प्रणाली हेतु इसका अवलोकन किया जा सके। यह प्रणाली अनुपालन के लिए लागू मामलों के संदर्भ में नोटिस भी जारी करेगी।

प्रमाणित अनधिकृत भवन नक्शों के साथ, पालिकाएं मौजूदा स्थिति का पता लगाने के उद्देश्य से आवासीय, वाणिज्यिक, संस्थागत, औद्योगिक, परिवहन, खुला/ ग्रीन स्पेस और कोई भी अन्य भूमि उपयोग (यदि आवश्यक हो)दर्शाते हुए मुख्य/ पुराने क्षेत्र की मौजूदा भूमि उपयोग योजना तैयार करेंगी और खण्डों या मुख्य या पुराने क्षेत्रों के अन्दर अनधिकृत निर्माण की सीमा का विश्लेषण करेंगी तथा इनके लिए पुन:विकास योजना/ प्लान तैयार करेंगी।

खण्ड या मुख्य क्षेत्र की पुन: विकास योजना में, गलियों को चौड़ा करने के लिए अतिरिक्त एफएआर की पेशकश करके /सम्पत्ति कर से छूट देकर/मुआवजा देकर/ कोई अन्य व्यावहारिक पेशकश करके मुख्य क्षेत्रों में मौजूदा प्लाटों से भूमि अधिग्रहित करके मौजूदा गलियों को चौड़ा करना, प्रकाश व हवा और ग्रीन स्पेस का प्रबंध करना शमिल है।

पालिका कर्मचारियों की नियुक्ति और अन्य तकनीकी उपाय करके अपने प्रवर्तन और योजना तंत्र में सुधार करेगी, जैसेकि ऑनलाइन जांच प्रणाली एक प्रवर्तन प्रणाली के रूप में भी कार्य करेगी, क्योंकि यह आवेदक को समय पर नोटिस/स्मरण-पत्र जारी करेगी और पालिका अधिकारियों को अधिसूचना जारी करेगी। पालिका/शहरी क्षेत्र की आबादी के आधार पर सरकार से प्रवर्तन कर्मचारियों जैसेकि भवन निरीक्षक, पालिका अभियंता, वास्तुकार और शहरी योजनाकार के अतिरिक्त पद स्वीकृत करवाए जाएंगे, जो इस प्रकार होंगे :-

1. प्रत्येक 20,000 की आबादी के लिए- 1 भवन निरीक्षक तथा 1 पालिका अभियंता।

2. प्रत्येक 50,000 की आबादी के लिए- 1 सहायक वास्तुकार, 1 सहायक नगर योजनाकार, 1 एसडीई।

3. प्रत्येक 1,00,000 की आबादी के लिए- 1 वास्तुकार, 1 उप नगर योजनाकार, 1 कार्यकारी अभियंता ।

4. प्रत्येक 3,00,000 की आबादी के लिए – 1 वरिष्ठ वास्तुकार, 1 मुख्य नगर योजनाकार , 1 एक वरिष्ठ नगर योजनाकार, 1 मुख्य अभियंता और 1 अधीक्षक अभियंता।

5. इसी प्रकार अन्य पदों को वर्गीकृत किया जाएगा।

भाग-ख में पालिका शहरों के क्षेत्र में आवासीय से अवैध वाणिज्यिक परिवर्तन के विनियमन की अवधारणा में जोड़ा गया है कि यह नीति परिर्वतन की अनुमति केवल तभी देगी यदि आवेदक लागू जांच शुल्क, परिवर्तन शुल्क तथा मंत्रिमण्डल द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अन्य शुल्क के साथ लिखित अनुरोध करता है।

प्लॉटों के परिवर्ततन की अनुमति केवल तभी दी जाएगी, जब वह प्लॉट मूल आकार से विभाजित न किया गया हो या कई उद्देश्यों अर्थात आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत के लिए उपयोग किया जा रहा हो। ऐसे सभी आवेदन केवल विभाग द्वारा विकसित ऑनलाइन सिस्टम पर ही जमा करवाए जाएंगे और ऐसे परिवर्तन का डाटा रिकॉर्ड में रखा जाएगा।

इस रिकॉर्ड से पालिकाओं को दिए गए इलाके में होने वाले परिवर्तनों की सीमा जानने में मदद मिलेगी, जिसके माध्यम से आवश्यक बुनियादी ढांचे के उन्नयन की सीमा का मूल्यांकन किया जाएगा तथा मौजूदा स्थानों (जैसे आवासीय क्षेत्र में पार्क) को इसके ऊपर पार्कों, प्लाजा तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों (यदि प्लॉटों का 60 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र वाणिज्यिक में परिवर्तित करवाया गया है) के लिए आवश्यक अन्य स्थानों के साथ भूमिगत पार्किंग क्षेत्रों में परिवर्तित किया जाएगा।

पालिका की जिम्मेदारी :

पालिका योजनाबद्ध स्कीम में परिवर्तन की सीमा जानने के लिए अवैध रूप से परिवर्तित भवनों /प्लॉटों की कुल संख्या के संदर्भ में मुख्य क्षेत्रों के भीतर सभी योजनाबद्ध स्कीमों का सर्वेक्षण करेगी और सृजित डेटा के आधार पर परिवर्तन की अनुमति देगी और सृजित डेटा ऑनलाइन सिस्टम पर प्राप्त करेगी और उसके आधार पर अपने भवनों/ प्लॉटों को अवैध रूप से परिवर्तित करने वाले सभी सम्बन्धित पक्षों को, इसे विनियमित करवाने या मूल उपयोग में बहाल करवाने के लिए, प्रणाली के माध्यम से नोटिस जारी करेगी।

जहां प्लॉट का 60 प्रतिशत से अधिक क्षेत्र वाणिज्यिक उपयोग के लिए परिवर्तित किया गया है, पालिका ऐसी सभी योजनाबद्ध स्कीमों में सामान्य स्थलों जैसेकि पार्कों/सामुदायिक केन्द्रों/ वाणिज्यिक प्लॉटों आदि को, अतिरिक्त पार्किंग सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए भूमिगत पार्किंग तथा हरे-भरे हवादार स्थानों के साथ ऊपर सेंट्रल प्लाजा के रूप में फिर से डिजाइन करेगी।
पालिका 9 मीटर से कम व 6 मीटर तक की चौड़ाई वाली सड़कों के साथ वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण भी करेगी और अवैध रूप से परिवर्तित प्लॉटों/भवनों के सभी मालिकों को प्रणाली के माध्यम से नोटिस जारी करेगी।

चूंकि, 9 से 6 मीटर चौड़ी सड़कों पर वाणिज्यिक परिवर्तन को अनुमति देने के लिए, इन सड़कों को गैर-वाहन क्षेत्र के रूप में घोषित करने की आवश्यकता होगी, पालिका ऐसी सड़कों को पालिका अधिनियमों के प्रासंगिक प्रावधान के तहत गैर-वाहन गली घोषित करेगी।
पालिका यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसी सभी घोषित सड़कें सभी प्रकार के मोटर वाहनों (दुपहिया समेत) का प्रवेश और निकासी बंद रहे और 600 मिमी की स्पष्ट दूरी पर 500 मिमी ऊंचे तथा 150 मिमी चौड़े कंफ्ीट कॉलम/ ब्लॉक लगाए जाएं।

 

ऐसी गली में न्यूनतम 2 मीटर चौड़ी पैदल यात्री लेन, एक मीटर चौड़ा जॉगिंग ट्रैक, पौधारोपण के लिए ग्रीन स्पेस तथा बाकी साइकिल यात्रियों के लिए होगा।

पालिका, क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार गैर-वाहन सड़कों के रूप में घोषित गलियों के निकट खाली स्थानों (निजी/सार्वजनिक दोनों) की पहचान करेगी और इन्हें पार्किंग स्थल या पार्कों अथवा तालाबों जैसे ब्रिदेबल स्पेस के रूप में परिवर्तित करेगी। पालिका मुख्य क्षेत्र को चौड़ा करने तथा अतिरिक्त आवश्यक सेवाएं बिछाने के उद्देश्य से मालिकों को अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेश्यो के बदले, नियोजित स्कीम के मामले में 1.5 मीटर चौड़ी और शेष मुख्य क्षेत्र के लिए एक मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी अधिग्रहित करेगी।

Suvash Chandra Choudhary

Editor-in-Chief

You cannot copy content of this page