सुनंदा पुष्कर मौत के मामले में शशि थरूर पर कानूनी शिकंजा कसा

Font Size

नई दिल्ली । कांग्रेस नेता शशि थरूर पर कानूनी शिकंजा कसने लगा है. उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में सोमवार को हुए नए खुलासे से उनकी मुसीबतें बढ़ने के आसार हैं. दिल्ली पुलिस द्वारा सोमवार को पटियाला हाउस कोर्ट में सेक्शन 306 और 498 ए के तहत दाखिल चार्जशीट में सेक्शन 306 के तहत शशि थरूर पर सुनंदा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी बनाया है.

दिल्ली पुलिस ने चार्जसीट में घरेलू हिंसा या पत्नी के साथ क्रूरता की धारा 498ए भी शामिल किया है. दूसरी तरफ शशि थरूर ने दिल्ली पुलिस द्वारा पेश चार्जशीट को गलत करार देते हुए लड़ाई लडऩे की बात कही है।

कांगेस नेता व लोक सभा सांसद शशि थरूर ने दो बार ट्वीट कर इस मामले में अपना पक्ष साफ़ किया है। थरूर ने ट्वीट में यह दावा किया है कि जो कोई भी सुनंदा को जानता था उसे यह बात पता है कि अकेले मेरे उकसाने से वह खुदकुशी नहीं कर सकती। शशि थरूर ने कहा है है कि जांच के साढ़े 4 साल दिल्ली पुलिस का इस नतीजे पर पहुंचना उसकी मंशा पर सवाल खड़े करता है। थरूर ने दावा किया है कि 17 अक्टूबर को दिल्ली हाई कोर्ट में लॉ ऑफिसर ने बयान दिया था कि इस केस में उन्हें किसी के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं लेकिन अब 6 माह बाद कह रहे हैं कि मैंने खुदकुशी के लिए उकसाया। यह कहते हुए थरूर ने दिल्ली पुलिस की मंशा पर सवाल किया है.

You cannot copy content of this page