राजपत्रित अधिकारी से लेकर राजकीय विद्यालयों के अध्यापक भी आवेदन फार्म को सत्यापित कर सकेंगे
चण्डीगढ़, 11 मई : हरियाणा सरकार ने प्रदेश में उचित मुल्य की दुकानें या राशन डिपो के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को सरल कर दिया है और अब राजपत्रित अधिकारी से लेकर राजकीय विद्यालयों के अध्यापक भी आवेदन फार्म को सत्यापित कर सकेंगे। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री कर्ण देव कम्बोज ने आज यहां यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इससे पूर्व यह अधिकार गांवों में केवल सरपंच तथा शहरों में पार्षद के पास था।
मंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में लाभार्थियों को सस्ती दर पर राशन उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में लगातार सुधार किया जा रहा है। व्यवस्था को पारदर्शी बनाते हुए जहां उचित व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया गया है, वहीं अब ऐसे डिपो लेने के लिए प्रक्रिया को भी सरल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि डिपो लेने के लिए आवेदकों को गांवों में सरपंच तथा शहर में पार्षद से सत्यापित फार्म भरकर जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी कार्यालय में जमा करवाया होता था। अब राजपत्रित अधिकारी, राजकीय विद्यालय अध्यापक, नम्बरदार, पटवारी, ग्राम सचिव एवं पार्षद आवेदन फार्म सत्यापित कर सकेंगे। इससे अधिक से अधिक लोगों के पास आवेदन करने का अवसर होगा।
उन्होंने कहा कि राशन प्रणाली की निगरानी को बेहतर तरीके से करने के लिए गांव में सरपंच तथा शहर में पार्षद की अगुवाई में विजिलेंस कमेटी काम कर रही है। कमेटी डिपो की कार्यप्रणाली तथा राशन की उचित व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित करेगी तथा बेहतर काम करने वाले डिपोधारक को मासिक आधार पर प्रमाणपत्र देकर हौसला भी बढ़ाएगी।
यहां यह उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार राजीव जैन ने इस संबंध में लिखित में फील्ड में आवेदकों को आ रही परेशानी के संदर्भ में अपना सुझाव दिया था। उनके मुताबिक आवेदकों की शिकायत रहती है कि कई बार सरपंच अथवा पार्षद से निजी मतभेद के चलते तथा जहां सरपंच अथवा पार्षद नहीं हैं, वहां वह आवेदन कर ही नहीं पाते। सरकार ने इस विषय पर गंभीरता से विचार करते हुए यह निर्णय लिया है।