गुरूग्राम, 28 अप्रैल। नगर निगम गुरूग्राम द्वारा आज से शुरू किए गए दो दिवसीय सघन सफाई अभियान के तहत सभी 35 वार्डों में ना केवल सफाई की गई, बल्कि कूड़े को जलाने व कूड़े और मलबे को अनाधिकृत स्थान पर फैंकने वालों, सीवरेज टैंकरों द्वारा अवैध रूप से सीवरों, नालों, खाली भूमि में डालने वालों, पेयजल की बर्बादी करने वालों, सरकारी भवनों, दीवारों, खम्भों आदि पर लगे हुए पोस्टर/बैनर आदि को उतारने के साथ संबंधित के चालान किए गए। इसके साथ ही इंजीनियरिंग विंग द्वारा सीवर के ढ़क्कन ना होने, टूटने पर नए लगाने तथा पानी की सप्लाई एवं सीवर लाईनों की लीकेज को ठीक करने का कार्य भी अभियान के दौरान किया गया।
पहले दिन किए 167 चालान-अभियान के दौरान विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों से संबंधित कुल 167 चालान किए गए। इनमें खाली प्लॉट में कचरा डालने के मामले में 9 चालान, कचरा जलाने वालों के 3 चालान किए गए तथा सार्वजनिक स्थलों पर मलबा डालने वालों के 16 चालान करने की कार्रवाई टीमों द्वारा की गई। इसके साथ ही अवैध विज्ञापन सामग्री लगाने वालों एवं डिफेसमैंट ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के तहत 83 चालान किए गए तथा पानी की बर्बादी करने वालों के 16 चालान टीमों ने किए। सार्वजनिक स्थलों/सीवरों तथा नालों आदि में सीवरेज वेस्ट डालने वाले लोगों पर टीमों द्वारा कार्रवाई की गई तथा उनके 12 चालान किए गए। इसके अलावा, 28 चालान मिस्लेनियस उल्लंघनों बारे किए गए।
नगर निगम आयुक्त यशपाल यादव ने प्रात:काल से ही शहर का भ्रमण शुरू किया तथा टीमों द्वारा किए जा रहे कार्यों का जायजा लेते हुए टीमों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निगमायुक्त ने कहा कि अवैध रूप से होर्डिंग/पोस्टर को उतारने के साथ ही संबंधित पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जा रहा है तथा उन्हें नोटिस जारी किए जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अवैध होर्डिंग/बैनर को किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा तथा ऐसा करने वालों से विज्ञापन फीस वसूलने के साथ-साथ उनके खिलाफ संबंधित थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई जा रही है। उन्होंने होर्डिंग/बैनर लगाने वालों को आगाह किया कि वे नगर निगम से नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त करें तथा उसके बाद ही होर्डिंग/बैनर लगाएं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीवरेज वेस्ट तथा कचरा एवं मलबा सार्वजनिक स्थान पर डालने वालों तथा कचरे को जलाने वालों के चालान किए जा रहे हैं। इसके अलावा, पानी की बर्बादी करने वालों के भी नियमानुसार चालान किए जा रहे हैं। यह अभियान रविवार को भी जारी रहेगा।
निगमायुक्त ने कहा कि नगर निगम गुरूग्राम द्वारा अनाधिकृत रूप से चल रहे सीवरेज टैंकरों को अधिकृत करने की योजना तैयार की गई है। टैंकर मालिक 31 मई तक अपने टैंकर का पंजीकरण नगर निगम में करवा लें। केवल पंजीकृत टैंकर ही शहर में चल पाएंगे और उन्हें सीवरेज ट्रीटमैंट प्लांटों पर सीवरेज वेस्ट डालने की अनुमति होगी। इसी प्रकार, सार्वजनिक स्थानों पर मलबा डालने वालों को भी पंजीकृत किया जा रहा है। पंजीकृत वाहन बसई में बनने वाले सीएंडडी वेस्ट मैनेजमैंट प्लांट में सीधे मलबा डाल पाएंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि खुले स्थानों पर सीवरेज वेस्ट एवं मलबा डालने वालों को किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही पानी की बर्बादी करने वालों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी।