– प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने की सूरत में की गई कार्रवाई
– साऊथ सिटी-1 स्थित यूनिटैक हाऊस पर 10522931 रूपए का प्रोपर्टी टैक्स है बकाया
– प्रोपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों पर नगर निगम की सख्ती जारी
गुरूग्राम, 26 अप्रैल। प्रोपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने की सूरत में नगर निगम गुरूग्राम द्वारा वीरवार को साऊथ सिटी-1 में स्थित यूनिटैक हाऊस का बेसमेंट सील कर दिया गया। यूनिटैक हाऊस पर 10522931 रूपए का प्रोपर्टी टैक्स बकाया है।
उल्लेखनीय है कि प्रोपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों पर नगर निगम गुरूग्राम की सख्ती जारी है। इससे पूर्व नगर निगम सीमा में स्थित बैंक्वेट हॉल/मैरीज पैलेस के खिलाफ नगर निगम द्वारा सीलिंग अभियान चलाया गया था। परिणामस्वरूप काफी बैंक्वेट हॉल संचालकों ने पूरा बकाया प्रोपर्टी टैक्स जमा करवा दिया। इसके अलावा, समय-समय पर औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रोपर्टीज को सील करने की कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। आज की कार्रवाई जोनल टैक्सेशन ऑफिसर-3 गुलशन सलूजा की टीम द्वारा की गई।
नगर निगम गुरूग्राम के आयुक्त यशपाल यादव के अनुसार नगर निगम सीमा में स्थित सभी प्रकार के भवनों, खाली प्लॉटों का प्रोपर्टी टैक्स जमा करवाना अनिवार्य है। प्रोपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं करने वालों के खिलाफ नगर निगम अधिनियम 1994 के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें ब्याज एवं पैनल्टी लगाने के साथ-साथ प्रोपर्टीज को सील करने का प्रावधान है। अगर सील करने उपरान्त भी प्रोपर्टी टैक्स की अदायगी नहीं की जाती है, तो संबंधित प्रोपर्टी को सार्वजनिक रूप से नीलामी की प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाता है और नीलामी के माध्यम से नगर निगम प्रोपर्टी टैक्स की वसूली करता है।