गुरूग्राम, 25 अप्रैल। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में आज नगर निगम गुरूग्राम की इनफोर्समैंट टीम ने आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में 3 नए निर्माणों को सील करने के साथ-साथ एक नवनिर्मित चारदीवारी को तोड़ दिया।
नगर निगम के जेई नवीन कुमार तथा आशीष सहरावत की टीम ने यह कार्रवाई अशोक विहार फेज-3 और शीतला कॉलोनी में की। टीम ने दो दुकानों तथा एक मकान को सील किया तथा एक अन्य चारदीवारी को तोड़ा। साथ ही निर्माणकर्ताओं को आगाह किया कि वे माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना करें। न्यायालय द्वारा आयुध डिपो के प्रतिबंधित दायरे में किसी भी प्रकार के नए निर्माण पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया हुआ है। निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नगर निगम एवं जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत नए निर्माणों को तोडऩे एवं सील करने की कार्रवाई की जाती है।
नगर निगम एवं जिला प्रशासन द्वारा आज एक बार फिर गुरूग्राम के नागरिकों से अपील की गई है कि वे प्रतिबंधित दायरे में किसी प्रकार का निर्माण ना करें। इसके साथ ही प्रतिबंधित दायरे में मकान, दुकान या प्लॉट की खरीद-फरोख्त भी ना की जाए।