नई दिल्ली : जीएसटी परिषद के निर्णय के अनुसार सामानों की अंतर-राज्य आवाजाही के लिए ई-वे बिल प्रणाली 01 अप्रैल, 2018 से लागू की गई है। 15 अप्रैल, 2018 तक आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में राज्य के भीतर सामानों की आवाजाही के लिए ई-वे बिल प्रणाली लागू की गई। ई-वे बिल सफलतापूर्वक बनाए जा रहे है और 17 अप्रैल, 2018 तक 1 करोड़ 30 लाख से अधिक ई-वे बिल बनाये गए है। इनमें 6 लाख से अधिक ऐसे ई-वे बिल हैं जो 15 से 17 अप्रैल, 2018 तक राज्य के भीतर सामानों की आवाजाही के लिए बनाये गए हैं।
छः और राज्यों में 20 अप्रैल, 2018 से राज्य के भीतर सामानों की आवाजाही के लिए ई-वे बिल प्रणाली लागू की जाएगी. इनमें बिहार, झारखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और उत्तराखंड शामिल हैं.
सरकार का मानना है कि इन राज्यों में ई-वे बिल प्रणाली लागू होने के साथ ही सामानों के परिवहन के मामले में व्यापार और उद्योग को अधिक सुविधा प्राप्त होगी और अंततः राष्ट्रव्यापी एकल ई-वे बिल प्रणाली का मार्ग प्रशस्त होगा। इन राज्यों के व्यापार, उद्योग तथा ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल पोर्टल https://www.ewaybillgst.gov.in पर अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बगैर पंजीकरण/नामांकन करा सकते हैं।