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पटवारी सोमबीर पर अवैध कालोनी को संरक्षण देने का आरोप
गृह कर ज्यादा वसूले जाने पर ब्याज समेत लौटाएगी सरकार , शीघ्र बनेगी नीति
दोषी अधिकारियों से भी वसूला जाएगा
गुरुग्राम, 31 मार्च। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज गुरुग्राम के लघुसचिवालय में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्र में गृह कर ज्यादा वसूले जाने पर उस प्रोपर्टी के मालिक को वसूली गई अधिक राशि ब्याज समेत लौटाने की पोलिसी राज्य सरकार द्वारा बनाई जाएगी और उसमें कुछ प्रतिशत उस अधिकारी अथवा कर्मचारी पर भी डाला जाएगा जिसकी वजह से गृह कर का गलत डिमांड नोटिस उस प्रोपर्टी मालिक को भेजा गया था।
आज की बैठक में कुल रखी गई 26 शिकायतों में से मुख्यमंत्री ने अधिकांश का मौके पर ही निपटारा कर दिया। एक शिकायत का निपटारा करते हुए मुख्यमंत्री ने आज पटौदी क्षेत्र के एक पटवारी को निलंबित करने के आदेश दिए। इस पटवारी का नाम सोमबीर बताया गया। यह मामला गांव भौड़ाकलां में औद्योगिक क्षेत्र के साथ बनी अवैध कॉलोनियों का था जिसमें शिकायतकर्ता का कहना था कि उस औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले स्थानीय लोग साथ ही अवैध रूप से बनी अनाधिकृत कॉलोनियों में रहते हैं और खुले में शौच जाते हैं जिससे बीमारी फैलने का खतरा रहता है। इस मामले की जांच करने उपरांत डीटीपी (एन्फोर्समेंट) ने बताया कि उस क्षेत्र में वर्ष 2014-15 में अवैध कॉलोनियों को हटाया गया था लेकिन ये अब पुन: बन गई हैं। इस मामले में पटवारी को दोषी पाया गया, जो अवैध रूप से विकसित हो रही कॉलोनियों की सूचना देने में विफल रहा। डीटीपी ने बताया कि इस पटवारी को पहले भी कई बार सचेत किया गया है लेकिन वह अपने काम के प्रति लापरवाह है।
इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भौड़ाकलां में औद्योगिक क्षेत्र के पास भवन निर्माण किया जा सकता है अथवा नहीं, इसकी वैधानिक स्थिति की जांच उपायुक्त विनय प्रताप सिंह करेंगे और तहसीलदारों को इस संबंध में दिशा निर्देश देंगे। इसके साथ उन्होंने जिला की सभी तहसीलो के पिछले 6 महीने के रजिस्टरी के रिकार्ड की जांच करवाने के भी आदेश दिए।
इसी प्रकार, गांव बसतपुर से कापड़ीवास तक तथा गांव चंदु से गढ़ी गोपालपुर तक हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा गत वर्ष सितंबर-अक्तुबर में बनाई गई सड़क़ में घटिया सामग्री का प्रयोग करने के दोषी पाए गए जेई को निलंबित करने तथा एसडीओ व एक्सईएन को रूल सात में चार्जशीट करने के आदेश दिए और कहा कि इस मामले की विजीलैंस जांच करवाई जाए। उसमें यदि सडक़ निर्माण करने वाला ठेकेदार भी दोषी पाया जाता है तो उसे भी ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। यह शिकायत फरूखनगर मार्केट कमेटी के चेयरमैन वीरेंद्र यादव द्वारा की गई थी जिन्होंने आरोप लगाया था कि ये सडक़ें लगभग 2 करोड़ 20 लाख रूपए की लागत से बनाई गई थी जो एक महीने में ही टूट गई।
ग्राम पंचायत भौंडसी की लगभग 4 हजार 86 वर्ग गज जमीन गत वर्ष जनवरी में सरपंच द्वारा भू माफिया के साथ मिली भगत करके निजी मलकियत में तबदील करने के बारे में की गई शिकायत पर गुरुग्राम पुलिस के प्रतिनिधि ने बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करके आरोपी राम सिंह को गिरफतार किया जा चुका है। एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अपै्रल में पास आउट हो रहे पुलिस रैकरूटों में से गुरुग्राम को और अधिक पुलिसकर्मी दिए जाएंगे तथा यहां थानों की संख्या भी बढाई जाएगी।
सैक्टर-15 पार्ट 1 के निवासियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के कारण उनके सैक्टर में धूल मिट्टी, डीजल व पैट्रोल के धूएं से प्रदूषण फैलने के बारे में की गई शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजमार्ग की तरफ इस सैक्टर में वर्षा के मौसम में तीन लेयर में पौधे लगाए जाएंगे जो प्रदूषण को रोकने में सहायक होंगे।
गांव सिवाणा मौजा चोमा तहसील की पंचायती भूमि, जो अब नगर निगम में आ चुकी है, पर कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा कब्जा किए जाने के मामले में निगम आयुक्त यशपाल यादव ने मुख्यमंत्री को बताया कि किला नंबर 97 तथा किला नंबर 96 की मशीन द्वारा पैमाइश करवाई गई है जिसमें लगभग 3 हजार 500 गज पर अवैध कब्जा पाया गया। उन्होंने बताया कि इस कब्जे को हटाने के लिए एफआईआर दर्ज करवाकर नोटिस जारी किए गए हैं और अगले एक महीने में यहां से अवैध कब्जे हटा दिए जाएंगे।
गांव नई ग्वाल पहाड़ी की फिरनी पर अवैध कब्जे के बारे में की गई शिकायत पर नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि अस्थाई कब्जे हटाए जा चुके हैं और जो स्थाई है उनको हटाने के लिए पैमाइश करवाई जाएगी। जहां तक एएसएफ कंपनी का गंदा पानी भरा होने का सवाल है, उसके लिए अमृत योजना के तहत एक एमएलडी क्षमता का एसटीपी लगाने के लिए टैंडर हो चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि इस गांव के पास बने तालाब को भी सुंदर पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा।
इस बैठक में मुख्यमंत्री के साथ लोक निर्माण मंत्री राव नरबीर सिंह, गुरुग्राम के विधायक उमेश अग्रवाल, पटौदी की विधायक बिमला चौधरी, सोहना के विधायक तेजपाल तवर, मेयर मधु आजाद, सीनियर डिप्टी मेयर परमिला कबलाना, हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन जवाहर यादव, हरियाणा डेयरी विकास प्रसंघ के चेयरमैन जी एल शर्मा, जिला भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान, भाजपा का प्रदेश सहप्रवक्ता सतप्रकाश जरावता, भाजपा नेता कुलभूषण भारद्वाज, जिला भाजपा महामंत्री मनोज शर्मा, फरूखनगर मार्केट कमेटी का चेयरमैन वीरेंद्र यादव, निगम पार्षद अश्वनी शर्मा, सुभाष सिंगला, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रशासक चंद्र शेखर खरे, गुरुग्राम मण्डल के आयुक्त डा. डी सुरेश, उपायुक्त विनय प्रताप सिंह, पुलिस आयुक्त संदीप खिरवार तथा अतिरिक्त उपायुक्त आर के सिंह भी थे।
मीट की दुकाने खोलना और बंद करवाना नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मीट की दुकाने खोलना और बंद करवाना नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में है। उन्होंने कहा कि जिन रिहायशी क्षेत्रों में लोग मीट की दुकानों का विरोध कर रहे हैं वहां से हटवाकर उन्हें दूसरे क्षेत्रों में, जहां लोग खुलवाना चाहते हैं, में खुलवाने की कार्यवाही निगम अपने सदन में प्रस्ताव लाकर करे। उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम अथवा नगर पालिकाएं सर्वसम्मति से अपने सदन की बैठक में प्रस्ताव पारित कर सप्ताह में किसी एक दिन मीट की दुकान बंद करने का फैसला कर सकते हैं। यह मामला जिला कष्ट निवारण समिति के मनोनित सदस्य द्वारा उठाया गया था, जिस पर गुरुग्राम नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि नगर निगम द्वारा मीट की दुकानों के 129 लाईसेंस दिए गए हंै जो 31 मार्च तक वैध थे। अब इनका 1 अपै्रल से नवीनीकरण किया जाएगा जिस पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि 129 लाईसैंसो से ज्यादा रिन्यू नहीं होने चाहिए।