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फरूखनगर मार्केट कमेटी कार्यालय परिसर में जागरूकता शिविर आयोजित
गुरुग्राम, 13 फरवरी। भावान्तर भरपाई योजना की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से आज गुरुग्राम जिला के फरूखनगर ब्लॉक में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिला उद्यान अधिकारी डा. द्द्ीन मौहम्मद ने की। यह शिविर फरूखनगर मार्केट कमेटी कार्यालय परिसर में आयोजित किया गया था। अब तक जिला के 88 किसानों को इस योजना के तहत पंजीकृत किया जा चुका है।
शिविर में किसानों ने बढ़-चढक़र भाग लिया और इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। शिविर में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए डा. द्द्ीन मौहम्मद ने कहा कि इस योजना के तहत टमाटर व प्याज के लिए किसानों का पंजीकरण 15 फरवरी तक किया जा रहा है। जिन किसानों ने अभी तक स्वयं को इस योजना के तहत पंजीकृत नही किया है वे स्वयं को पंजीकृत करवा लें ताकि वे स्वयं को जोखिम मुक्त कर सकें। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत चार फसलों को शामिल किया गया है जिनमें आलू, प्याज, टमाटर व फूलगोभी शामिल है। अगले साल इस योजना के तहत कुछ और बागवानी फसलों को भी शामिल किया जाएगा। इस योजना में पट्टे पर भूमि लेकर बागवानी की खेती करने वाले किसान भी लाभांवित होंगे। इसके अलावा, टमाटर के लिए 140 प्रति क्विंटल प्रति एकड़ 400 रूपये प्रति क्विंटल की दर से तथा प्याज के लिए 100 क्विंटल प्रति एकड़ 500 रूपये प्रति क्विंटल की दर से संरक्षित किया गया है। किसानों ने जागरूकता शिविर में योजना को लेकर अपने संशयों को भी दूर किया।
योजनाओं की विशेषताओं के बारे में जानकारी देते हुए जिला उद्यान अधिकारी ने कहा कि इस योजना का उद्द्ेश्य सब्जी काश्तकारों को जोखिम मुक्त करना है। योजना के अंतर्गत चयनित फसलों पर 48 हज़ार रूपये से 56 हज़ार प्रति एकड़ आमदनी सुनिश्चित करना है। योजना के अंतर्गत इन चार सब्जियों(टमाटर, प्याज, आलू तथा फूलगोभी) के लिए संरक्षित मूल्य निर्धारित करना है। मंडी में निर्धारित अवधि के अंदर सब्जी के कम दाम में बिकने पर वैबसाईट 222.द्धह्यड्डद्वड्ढ.द्दश1.द्बठ्ठ पर बीबीवाय पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत किसानों को संरक्षित मूल्य तक भाव के अंतर की सरकार द्वारा भरपाई की जाती है। इस योजना का लाभ लेने वालों में भूमि मालिक, पट्टेदार या किराये पर काश्तकार लेने के पात्र हैं।
इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को बिजाई अवधि के दौरान मार्केटिंग बोर्ड की वैबसाईट पर बागवानी भावान्तर योजना(बीबीवाई) पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करवाना अनिवार्य है। उद्यान विभाग द्वारा पंजीकृत किसानों का क्षेत्र प्रमाणीकरण, प्रमाणित क्षेत्र से असंतुष्ट होने पर किसान द्वारा अपील दायर करने का प्रावधान, उत्पादक का नि:शुल्क पंजीकरण, पंजीकरण केवल निर्धारित अवधि के दौरान खुला रहेगा। किसान पंजीकरण के लिए सर्व सेवा केन्द्र, ई-दिशा केन्द्र, मार्केटिंग बोर्ड , बागवानी विभाग, कृषि विभाग में संपर्क कर सकते हैं। प्याज व टमाटर की फसल के लिए पंजीकरण 15 फरवरी तक ही मान्य होगा।