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: कार के आदेश के लोगों ने की सराहना
यूनुस अलवी
मेवात : हरियाणा के महानिदेशक स्वास्थ्य सेवायें द्वारा रविवार को प्रदेश के सभी अस्पताल और प्रदेश के सभी स्वास्थ्य विभागों के अध्यक्षों को भेजे आदेश में साफतौर से कहा गया है कि राज्य में किसी भी प्रकार के इलाज के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। कोई भी पहचान पत्र इलाज के लिए दिया जा सकता है। आपातकालीन स्थिति में किसी भी प्रकार के पहचान पत्र की आवश्यकता नही हैं।
वहीं स्वास्थ्य सेवायें के महानिदेशक ने आदेश जारी किए है कि किसी भी मरीज के पास आधर कार्ड अथवा किसी भी तरह के पहचान पत्र ना होने कारण उसके इलाज में देरी अथवा मनाही नहीं होनी चाहिए। यदि कोई मरीज गंभीर स्थिति में इलाज के लिए अस्पताल में आता है तो उसकी जांच व इलाज तुरंत किया जाये तथा रिकार्ड फाईल बाद में तैयार की जाये। वहीं आदेश में यह भी चेतावनी दी गई है कि ऐसा न करने वाला अधिकारी/कर्मचारी अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र होगा।
वहीं सरकार के इस आदेश के इलाके के लोगों और सामाजिक संस्थाओं ने सरकार का धन्यवाद करते हुऐ इसे के एक अच्छा कदम बताया है। हमारा अधिकार मोर्चा के संगरक्षक फरूदीन बेसर और मेवात विकास सभा के पूर्व अध्यक्ष दीन मोहम्मद मामलीका ने कहा कि इससे अस्पताल में आने वाले गंभीर मरीजों को फायदा होगा। खासतौर से जो लोग सडक हादसें के शिकार होते हैं उनका इलाज नहीं हो पाता था।