समय पर सरकारी सेवाएं न देने वाले कई कर्मचारियों व अधिकारियों को लगा जुर्माना !

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जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण विभाग के एक रजिस्ट्रार को 20 हजार रुपये

निगम के एम.ई को 5000 हजार रुपये जुर्माना

एच.सी.एस अधिकारी व दो तहसीलदारों के अलावा तीन अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई

सुभाष चौधरी/प्रधान संपादक 

चंडीगढ़, 8 जनवरी ;  हरियाणा में लोगों को समय पर सरकारी सेवाएं न देने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों के खिलाफ ‘हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग’ ने सख्त रूख अपना लिया है। इसी कड़ी में आयोग ने निर्धारित अवधि में सेवाएं न देने पर जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण विभाग के एक रजिस्ट्रार को 20 हजार रुपये, निगम के एम.ई को 5000 हजार रुपये जुर्माना तथा एक एच.सी.एस अधिकारी व दो तहसीलदारों के अलावा तीन अन्य अधिकारी एवं कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने 26 विभागों/बोर्डों/निगमों/निकायों की कुल 277 सेवाओं को अधिसूचित किया है जिनको निर्धारित अवधि में पूरा करना होता है। उक्त सेवाएं समय पर न देने पर आरोपी कर्मचारी या अधिकारी की शिकायत करने के लिए पहले ‘प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकरण’ और उसके बाद ‘द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकरण’ के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की गई है। अगर इसके बाद भी शिकायतकर्ता संतुष्टï नहीं होता है तो मामले की शिकायत ‘हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग’ के आयुक्त के पास की जा सकती है।

प्रवक्ता ने बताया कि ‘हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग’ को गठन से लेकर अब तक कुल 82 शिकायतें प्राप्त हुई जिनमें से 73 का निर्णय कर दिया गया। उन्होंने बताया कि नगरपालिका भिवानी में एक व्यक्ति द्वारा समय पर जन्म प्रमाण-पत्र न बनाए जाने पर शिकायत की गई जिसमें आयोग के आयुक्त डॉ. आर सिंह ने जन्म-मृत्यु पंजीकरण रजिस्ट्रार संजय यादव को दोषी पाए जाने पर 20,000 हजार रुपये जुर्माना किया गया और इसी मामले में भिवानी के तत्कालीन एस.डी.एम सतपाल सिंह के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की मंजूरी दी गई। 

इसी प्रकार, निर्धारित अवधि में स्ट्रीट लाईट ठीक न किए जाने पर नगर निगम अंबाला शहर के एम.ई अशोक कुमार मिढ़ा को 5,000 हजार रुपये जुर्माना किया गया तथा कार्यकारी अधिकारी डी.के मंगला एवं एस.ई मनीराम शर्मा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने आगे बताया कि शाहबाद के तहसीलदार द्वारा सेवाओं का रिकार्ड न रखने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने तथा जमीन का म्यूटेशन करने के मामले में सोनीपत के तहसीलदार हितेंद्र शर्मा व सुलतानपुर हल्का के पटवारी ओमप्रकाश के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के ‘हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग’ ने निर्देश दिए हैं।

आयोग के आयुक्त डॉ. आर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा  26 विभागों/बोर्डों/निगमों/निकायों की कुल 277 सेवाओं को लोगों को समयबद्घ देने के लिए कानून बनाया गया है, अगर इस मामले में कोई कर्मचारी या अधिकारी लापरवाही बरतता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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