पटना हाई कोर्ट ने शराबबंदी एक्ट को गैरकानूनी ठहराया

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 बिहार सरकार को बड़ा झटका

कोर्ट ने कहा : शराबबंदी लागू करने का तरीका ठीक नहीं

 

पटना: एक ही दिन बिहार की नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट व पटना हाईकोर्ट से एक साथ ही बड़ा झटका लगा है। बिहार में शराबबंदी कानून को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी एक्ट को गैरकानूनी ठहरा दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि शराबबंदी लागू करने का तरीका ठीक नहीं है।

उल्लेखनीय है कि बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद 1 अप्रैल से नतीश कुमार ने पूरे राज्‍य में शराबबंदी कानून लागू कर दिया था। इस कानून के खिलाफ अप्रैल में पटना हाई हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में शराबबंदी के फैसले को आम आदमी को संविधान में मिले अधिकार के हनन का मामला बताया गया था। भूतपूर्व सैनिक अवध नारायण सिंह द्वारा पटना हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में बिहार सरकार द्वारा शराबबंदी के फैसले को चुनौती देते हुए कहा गया था कि किसी भी सरकार को जनता के खाने-पीने या उसकी पसंद-नापसंद पर रोक लगाने का कोई हक नहीं है।

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