Font Size
चण्डीगढ़, 5 नवंबर : हरियाणा सरकार ने हरियाणा नगरपालिका वार्ड परिसीमन नियमावली, 1977 के नियम 10 के उपबन्धों के तहत सदस्यों के प्रयोजन के लिए नगरपालिका कनीना के 13 वार्डों में से सीटों के आरक्षण का आवंटन करने की अधिसूचना जारी की है।
इस सम्बंध में जानकारी देते हुए शहरी स्थानीय निकाय विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि इन 13 वार्डों में से दो वार्ड, क्रम संख्या 06 तथा 10 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होंगे, जिनमें से वार्ड संख्या 10 अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित होगा। उन्होंने बताया कि वार्ड संख्या 01 व 05 पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित होंगे तथा वार्ड संख्या 02, 03, 04 तथा 11 महिलाओं के लिए आरक्षित होगा।