राजस्थान सरकार के अध्यादेश मामले में हाई कोर्ट ने केंद्र व राज्य को नोटिस भेजा

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जयपुर :  राजस्थान में पिछले कई दिनों से विवादों में घिरे वसुंधरा राजे सरकार के एक अध्यादेश के मद्देनजर राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है. इस अध्यादेश के माध्यम से लोकसेवकों को संरक्षण देने की कोशिश की गयी है. यह आपराधिक कानून (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश 2017, सितंबर में लागू किया गया था। अदालत ने दोनों सरकारों को जवाब के लिए एक माह का वक्त दिया है. याचिका पर अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी. इसका विरोध करते हुए अदालत में सात याचिकाएं दायर की गयीं हैं जिनमें एक याचिका कर्ता राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट भी शामिल हैं.

उल्लेखनीय है कि राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सरकार ने सोमवार को राजस्थान विधानसभा में यह विधेयक पेश किया था. हालांकि इस विधेयक को अब सेलेक्ट कमिटी को भेज दिया गया है.

इसमें मौजूदा या सेवानिवृत न्यायधीश, दंडाधिकारी और लोकसेवकों के खिलाफ उनके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में न्यायालय को जांच के आदेश देने से रोकने का प्रावधान शामिल किया गया है. अगर यह पारित हो गया तो इसके अनुसार कोई भी जांच एजेंसी इन लोगों के खिलाफ सरकार की मंजूरी के बिना जांच नहीं कर सकती.

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