नई दिल्ली। सहारा कंपनी और सेबी के बीच कानूनी लड़ाई एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुँच गयी है. सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सहारा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की हैं। इस याचिका में सेबी की ओर से कहा गया है कि एंबी वैली की नीलामी प्रक्रिया में सहारा प्रबंधन रूकावट डाल रहा है। इस मामले में सेबी ने अर्जेंट सुनवाई की मांग की है।
मिडिया की खबर के अनुसार जस्टिस गोगोई ने कहा कि वे चीफ जस्टिस की सलाह के बाद सुनवाई की तारीख तय करेंगे। साथ ही सेबी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह भी जानकारी राखी है कि सहारा ने निवेशकों का पैसा नहीं लौटाया है। दूसरी तरफ सहारा प्रबंधन ने दावा किया है कि कंपनी ने निवेशकों का 75 फीसदी पैसा लौटा दिया है।
गौरतलब है कि कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार बॉम्बे हाईकोर्ट ने गत 14 अगस्त को सहारा समूह की लोनावाला स्थित एंबी वैली प्रोजेक्ट की नीलामी के आदेश दिए थे। हालाँकि सहारा प्रबंधन ने अदालत में इस नीलामी को खारिज करने संबंधी याचिका दायर की थी ।