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यूनुस अलवी
नूंह 19 जुलाई:- उपायुक्त मनीराम शर्मा ने खंड फिरोजपुर-झिरका के गांव शाहपुर की सरपंच राजबाला को फर्जी शिक्षा प्रमाण-पत्र पाए जाने पर सस्पेंड कर दिया है। उपायुक्त ने बताया कि पंचायती राज एक्ट के तहत अनुसूचित जाति की महिला सरपंच पद की योग्यता 5 वीं पास हैं। राजबाला सरपंच शाहपुर ने आठवीं पास का सटिर्फिकेट फार्म के साथ दर्शाया हुआ था जो कि आरटीआई के तहत जांचं होने परर फर्जी गया।
उपायुक्त ने धारा 51 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए शाहपुर की सरपंच राजबाला को सस्पेंड कर दिया गया है। उन्होने बताया कि सरपंच के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।