नई दिल्लीः जीएसटी पर केंद्र तथा राज्यों के अधिकार प्राप्त जीएसटी परिषद ने 66 तरह की वस्तुओं और विभिन्न मदों पर पूर्व में निर्धारित कर की दरों में आज संशोधन का निर्णय लिया. कर की दरों को कम रखने का निर्णय लिया .जिन वस्तुओं पर कर में शंसोधन किए गए उनमें अचार, मुरब्बा और मस्टर्ड सॉस जैसे खाने के उत्पाद तथा 100 रूपये कीमत तक के सिनेमा टिकट भी शामिल हैं. हाइब्रिड कारों पर राज्यों की टिप्पणी पर विचार करने के बाद निर्णय किया जाएगा. यह जानकारी जीएसटी परिषद की 16वीं बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने दी. उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद को 133 जिंसों (मदों) के लिये अनुरोध मिला था. इसमें से 66 जिंसों (मदों) पर कर की दरें कम कर करने का निर्णय लिया गया है .
जीएसटी परिषद की बैठक में लिया गए निर्णय :
जीएसटी परिषद के निर्णय के अनुसार सौ रुपये या उससे कम के सिनेमा टिकट पर 28 प्रतिशत के बजाए 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. इससे उपर के मूल्य के पर कर की दर पहले के निर्णय के अनुसार 28 प्रतिशत बनी रहेगी.
75 लाख रपये तक के कारोबार वाले व्यापारी, विनिर्माता और रेस्तरां मालिक एक कंपोजीशन (एकमुश्त) योजना का विकल्प चुन सकते हैं और क्रमश: एक प्रतिशत, दो प्रतिशत तथा पांच प्रतिशत की दर से कर का भुगतान कर सकते हैं.
परिषद ने बच्चों की चित्रकला की किताबों पर शुन्य जीएसटी लगाने का प्रस्ताव किया जबकि पूर्व में इसपर 12 प्रतिशत की दर से शुल्क लगाने की बात कही गयी थी.
अचार, मस्टर्ड सॉस तथा मुरब्बा जैसे खाद्य वस्तुओं पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगेगा जबकि पहले इस पर 18 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव था. साथ ही काजू पर जीएसटी को 12 प्रतिशत से कम कर 5 प्रतिशत कर दिया गया है.
कंप्यूटर प्रिंटर पर 28 प्रतिशत के बजाए 18 प्रतिशत जीएसटी लगाने का प्रस्ताव किया गया.
इंसुलिन और अगरबत्ती पर जीएसटी कम कर 5 प्रतिशत कर दिया गया है जबकि स्कूल बैग पर 18 प्रतिशत शुल्क लगेग.
काजल पर 28 प्रतिशत के बजाए 18 प्रतिशत कर लगाने का प्रस्ताव किया गया है.
जीएसटी परिषद की अगली बैठक 18 जून को होगी. उसमें लॉटरी कर तथा ई-वे बिल पर विचार किया जाएगा.