“जिला उपायुक्त सप्ताह में एक दिन से अधिक जिला नहीं छोड़ें”

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चण्डीगढ़, 19 मई :  हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों को सप्ताह में एक दिन से अधिक अपना जिला नहीं छोडऩे के आदेश जारी किए हैं।
 
इस सम्बन्ध में आज यहां मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। पत्र के अनुसार सामान्य जनता को हो रही असुविधा के मद्देनजर सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिला उपायुक्त सप्ताह में एक दिन से अधिक जिला से बाहर किसी अन्य स्थान या चण्डीगढ़ में सरकारी दौरे पर नहीं जाएंगे, लेकिन जिला उपायुक्तों को राज्यपाल या मुख्यमंत्री की बैठकों के लिए बुलाए जाने या उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई पर बुलाए जाने पर छूट होगी।
 
पत्र के अनुसार यदि जनहित में सप्ताह में एक दिन से अधिक सरकारी दौरा किया जाना है तो इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव से अग्रिम स्वीकृति लेनी होगी।

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