“30जून तक बकाया वैट जमा कराने वाले डेवेलपर्स को 2 प्रतिशत छूट “

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हरियाणा के वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने रीयल एस्टेट डेवेलपर्स को दी राहत

गुरुग्राम, 13 मई। रीयल एस्टेट डवलेपर्स को आज राहत पहुंचाते हुए सरकार ने 30जून तक अपना बकाया वैट भरने वाले डवलेपर को 2 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है। इस संबंध में हरियाणा के वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आज ‘इंवैस्ट हरियाणा-की इंवैस्टमेंट अपोच्र्युनिटीज ’ सम्मेलन में बोलते हुए जानकारी दी।
 
उन्होंने कहा कि जिन  डवलेपर्स ने अपनी वैट की अदायगी नहीं की है वे ‘वैकल्पिक कर अनुपालन योजना’ का लाभ उठाते हुए 1.05 प्रतिशत टैक्स का भुगतान करके चिंतामुक्त हो सकते हैं। इस योजना के तहत डवलेपर्स को अपने चल रहे प्रोजैक्टों के लिए वैट की अदायगी राज्य सरकार को करनी थी जिसके लिए तीन-तीन महीने की किस्त बनाई गई थी। एक किस्त भरी जा चुकी है और दूसरी किस्त 30 अपै्रल तक भरी जानी थी। इसी प्रकार  तीसरी किस्त 30 जून तक भरी जा सकती है। जिन डवलेपरों ने सरकार की इस योजना को अपनाया है वे तो लंबित वैट की राशि किस्तों में भरेंगे ही, उन्हें 2 प्रतिशत छूट का लाभ दिया जाएगा लेकिन जो डवलेपर किसी कारणवश योजना से नहीं जुड़ पाए और अब जुडऩा चाहते हैं, उनके लिए यह सुनहरा अवसर है, वे भी अब योजना के साथ जुड़ सकते हैं और 2 प्रतिशत छूट का लाभ ले सकते हैं। 
 
वित्तमंत्री द्वारा  किए गए एलान के अनुसार कुल लंबित वैट राशि 30 जून तक भरने पर रीयल एस्टेट डवलेपर को प्रोत्साहन के रूप में 2 प्रतिशत की छूट मिलेगी। एक सवाल के जवाब में वित्तमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार द्वारा जितनी वैट राशि ली जा रही है उतनी ही राशि डवलेपर अलाटी से ले सकता है, उससे ज्यादा नहीं। यदि उससे ज्यादा राशि लेने की शिकायत मिली तो संबंधित डवलेपर के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। 

Suvash Chandra Choudhary

Editor-in-Chief

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