स्वाती मालीवाल के खिलाफ करप्शन का मामला

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नई दिल्ली: दिल्ली एसीबी ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाती मालीवाल के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13 के तहत केस दर्ज किया है। उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी और 409 के तहत भी केस दर्ज किया गया। उल्लेखनीय है कि मालीवाल पर डीसीडब्ल्यू में नियुक्तियों में भ्रष्टाचार बरतने के आरोप हैं।

एसीबी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि डीसीडब्ल्यू की पूर्व प्रमुख बरखा शुक्ला सिंह की शिकायत पर एसीबी ने जांच शुरू की है। बरखा सिंह ने आरोप लगाया था कि महिला आयोग में कई आम आदमी पार्टी समर्थकों को नौकरी दी गयी है। अपनी शिकायत में बरखा सिंह ने 85 लोगों के नाम एसीबी को दिए हैं। दावा किया गया है कि कई लोगों को उपयुक्त योग्यता के बिना ही नौकरी दी गयी है।

इस मामले में पिछले दो-तीन महीनों से एसीबी जांच कर रही थी।

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