अदालती नोटिस के प्रति कोताही बरतने वालों पर होगी कार्रवाई 

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सरकारी विभागों को उच्च न्यायालय के आदेशों का तत्काल अनुपालन करने के निर्देश

 
चंडीगढ़, 8 मई : हरियाणा सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेशों एवं निर्देशों का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र स्थापित करने के निर्देश दिए है ताकि अनावश्यक मुकद्दमेबाजी से बचा जा सके । 
 
मुख्य सचिव द्वारा सभी प्रशासनिक सचिवों, मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, बोर्डों एवं निगमों के प्रबंधन निदेशकों एवं मुख्य प्रशासकों और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को सम्बोधित एक पत्र में कहा गया है कि सम्बन्धित नोडल अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होंगे कि न्याय के लिए प्रत्येक कानूनी नोटिस या नोटिस ऑफ डिमाण्ड पर तुरन्त कार्यवाही हो और सम्बन्धित व्यक्तियों को उचित जवाब दिया जाए। 
 
पत्र में यह भी कहा गया है कि किसी विभाग को राहत प्रदान करने के लिए जैसे कि कोई प्रतिवेदन या कानूनी नोटिस दिया जाता है उस पर हरियाणा राज्य लिटिगेशन नीति, 2010 के अनुच्छेद 5.2.1 के अनुसार प्रासंगिक एवं निर्देशों के साथ तथा विस्तृत मौखिक आदेश पारित करके तुरन्त निर्णय लिया जाए। इसके अतिरिक्त,यह भी निर्णय लिया गया है कि कर्मचारियों या व्यक्तियों के प्रतिवेदनों या नोटिसों का निर्धारित समय के भीतर निपटान करने के अदालती आदेशों या निर्देशों के गैर-अनुपालन या गैर-क्रियान्वयन के लिए विभागाध्यक्ष भी जिम्मेदार होगा। 
 
सरकार के नोटिस में आया है कि कई मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णयों एवं निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन नहीं किया जा रहा है। न्यायलय के आदेश या निर्देश के गैर-अनुपालन के कारण ही अधिकतर अवमानना याचिकाएं दायर की जा रही हैं। अवमानना याचिकाओं का निपटान करते समय न्यायालय द्वारा प्राधिकारियों को प्रतिवेदनों या नोटिसों पर निर्णय लेने के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। 
 
अत:सभी सम्बन्धित अधिकारियों को इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने तथा उच्च न्यायालय के आदेशों का निर्धारित समय में अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है ताकि अनावश्यक मुद्दकमेबाजी से बचा जा सकें और सरकार के  समय और धन की भी बचत हो। इन निर्देशों के उल्लंघन को गम्भीरता से लिया जाएगा तथा इसके लिए जिम्मेदार व्यक्ति के विरूद्घ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। 

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