स्थानान्तरण की पूरी प्रक्रिया को ई-शासन के दायरे में लाने का निर्णय
प्रत्येक विभाग में नोडल अधिकारी (स्थानान्तरण) नियुक्त करने के आदेश
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने एक बड़ी पहल करते हुए स्थानान्तरण की पूरी प्रक्रिया को ई-शासन के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। अब जारी किए गये स्थानान्तरण आदेश तीन दिन के अन्दर क्रियान्वित होंगे। एक सरकारी प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक विभाग तुरंत सचिवालय स्तर पर अवर सचिव, उप सचिव या संयुक्त सचिव तथा निदेशालय स्तर पर उप निदेशक, संयुक्त निदेशक या अतिरिक्त निदेशक के रैंक का एक नोडल अधिकारी (स्थानान्तरण) नियुक्त करेगा।
उन्होंने बताया कि एनआईसी के माध्यम से निदेशालयों व सचिवालय स्तर के नोडल अधिकारियों (स्थानान्तरण) तथा मंत्रियों की विशेष ई-मेल आईडी सृजित की जाएंगी। यह नोडल अधिकारी स्थानान्तरण आदेशों को क्रियान्वित करवाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होगा। वे बिना किसी चूक के प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस को केवल ई-मेल के माध्यम से मुख्यमंत्री कार्यालय को सभी पदों की तैनाती सूची उपलब्ध करवाएंगे।
पहली बार में श्रेणी-1 तथा 2 सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय प्रशासनिक या अन्य वैध आधार पर मुख्यमंत्री कार्यालय में विभाग से तथा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त सुझावों के आधार पर स्थानान्तरण हेतु विभाग को ‘प्रीलिमिनरी ट्रांसफर एडवाइजरी’ जारी करेगा। यदि यह ठीक पाई जाती है तो विभाग द्वारा तीन कार्य दिवसों के अन्दर स्थानान्तरण आदेश जारी कर दिए जाएंगे और मुख्यमंत्री कार्यालय की संदर्भ संख्या का उल्लेख करते हुए ई-मेल के माध्यम से आदेश की एक प्रति मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध करवाई जाएगी।
यदि विभाग द्वारा एक या अधिक स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में नीति या वैधानिक कारणों से कोई आपत्ति पाई जाती है तो पूरा आदेश इसके कारण का उल्लेख करते हुए ई-मेल के माध्यम से दो दिन के अन्दर मुख्यमंत्री कार्यालय को वापस भेजा जाएगा। विभाग केवल प्रशासनिक आधार पर आपत्तियां नहीं भेजेंगे। इस पर विचार करने के बाद, मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा ई-मेल के माध्यम से दो दिन के अन्दर ‘फाइनल ट्रांसफर एडवाइजरी’ भेजी जाएगी, जिसे विभाग द्वारा बिना किसी चूक के आदेश जारी करके तत्काल क्रियान्वित किया जाएगा।
श्रेणी 3 तथा 4 सेवाओं के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। हालांकि यदि विभाग द्वारा एक या अधिक स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में नीति अथवा वैधानिक आधार पर कोई आपत्ति पाई जाती है तो एडवाइजरी का केवल वही भाग, इसके कारणों का उल्लेख करते हुए ई-मेल के माध्यम से दो दिन के अन्दर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजा जाएगा। एडवाइजरी के शेष भाग के सम्बन्ध में विभाग द्वारा आदेश जारी किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि सरकार के स्तर पर स्थानान्तरण आदेश जारी होने के बाद सम्बन्धित अधिकारी या कर्मचारी को अविलम्ब कार्यभार से मुक्त किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा जैसे स्वयं की ऑनलाइन स्थानान्तरण नीति वाले विभाग इन मामलों में शामिल नहीं होंगे। विभागोंं को उनकी ऑनलाइन स्थानान्तरण नीतियों को शीघ्रता से अंतिम रूप देने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जब तक ऐसा किया जाता है, इन दिशानिर्देशों का अक्षरश: पालन किया जाएगा।