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गुरूग्राम। गुरूग्राम के जिलाधीश हरदीप सिंह ने दंड प्रक्रिया अधिनियम 1973 की धारा-144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करते हुए ऐहतियात के तौर पर अनाधिकृत व्यक्तियों के आग्नेय शस्त्र या अन्य घातक हथियार जैसे तलवार, गंडासा, लाठी, बरछा, भाला, जैली, चाकू, साईकिल चैन लेकर चलने, नारे लगाने और धरना प्रदर्शन करने तथा 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के जमा होने पर पाबंदी लगा दी है। जिलाधीश द्वारा जारी किए गए ये आदेश 25 मार्च तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।