हरियाणा में पेंशन में ढाई गुणा वृद्धि : तीन माह में भुगतान

Font Size

सीएम मनोहर लाल ने वोधान सभा में की घोषणा 

चण्डीगढ़ :  हरियाणा के मुख्यमंत्री  मनोहर लाल ने प्रदेश के 2.5 लाख पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों तोहफा देते हुए घोषणा की कि 1 जनवरी, 2016 से पहले एवं 1 जनवरी, 2016 के बाद सभी पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन और पारिवारिक पेंशन संशोधित की जाती है।

यह घोषणा मुख्यमंत्री ने आज हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर की गई चर्चा के उत्तर के दौरान की। उन्होंने कहा कि इस संशोधन से 2.25 लाख पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य उन चुनिंदा राज्यों में एक है, जिन्होंने अपने पेंशनरों और पारिवारिक पेेंशनरों को सातवेंं वेतन आयोग के आधार पर पेंशन संशोधन का लाभ किया है। उन्होंने कहा कि पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को वकाया का भुगतान तीन महीनों के भीतर कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि न्यूनतम पेंशन 3500 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये कर दी गई है। इसी प्रकार न्यूनतम पारिवारिक पेंशन को भी 3500 रुपये से बढ़ाकर 9000 रुपये किया गया है। उन्होंने बताया कि मृत्यु एवं सेवानिवृति उपदान की अधिकतम सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई है। इसके अतिरिक्त, जब भी मंहगाई भत्ते की वृद्धि मूल वेतन से 50 प्रतिशत अधिक हो जाती है तो उपदान की सीमा में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी, 2016 से पूर्व के पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों की मूल पेंशन व पारिवारिक पेंशन 2.57 से गुणा करके निर्धारित की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने बताया कि पेंशन संशोधन समिति की सिफारिशों के आधार पर 1 जनवरी, 2016 से मूल पेंशन व पारिवारिक पेंशन में 32 प्रतिशत की वृद्धि होगी तथा मौजूदा पेंशन व पारिवारिक पेंशन (मंहगाई राहत सहित) में 14 प्रतिशत की वृद्धि होगी। उन्होंने बताया कि इस संशोधन के कारण सरकारी खजाने पर 810.40 करोड़ रुपये (14 महीने का) अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा तथा प्रत्येक वर्ष इस पर 700 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा।

You cannot copy content of this page