शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों के खिलाफ सूचना आयोग का फैसला

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जिला शिक्षा विभाग, यमुनानगर के सूचना अधिकारी पर  5000 रुपए का जुर्माना

प्रथम अपीलीय अधिकारी को भविष्य में कानून के अनुसार अपील का निपटारा करने के आदेश

 आर एस चौहान 

चंडीगढ़ :  जगाधरी के सेक्टर 18, हुड्डा, निवासी श्री आर. एस. गर्ग ने शिक्षा विभाग, यमुनानगर के अधिकारियों द्वारा उनकी यमुनानगर जिले में शिक्षा विभाग में कार्यरत पुत्री को कानून मुताबिक उसका चिकित्सा अवकाश व अर्जित अवकाश ना देकर प्रताड़ित करने व सरेआम की जा रही गैर क़ानूनी गतिविधयो को उजागर करने हेतु 4 बिन्दुओ पर 9 जून 2016 को पूरी सूचना मांगी, जिस पर सूचना अधिकारी ने बार बार अनुरोध के बावजूद पूरी सुचना नहीं दी I

प्रार्थी ने जब सुचना ना मिलने पर प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास प्रथम अपील दाखिल की तो उन्होंने कानून की सरेआम धज्जिया उड़ाते हुए, कोई फैसला ही ना दिया, जिसे पर प्रार्थी ने माननीय राज्य सुचना आयोग, चंडीगढ़ में चुनोती दी व मामला माननीय सूचना आयोग, हरियाणा के समक्ष सुनवाई हेतु आने पर शिक्षा विभाग ने सारी मांगी सूचना दे दी.  इस पर  सूचना आयोग ने अफसरों व प्रार्थी के सारे तर्कों को सुनने व रिकॉर्ड को देखने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों को प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना देरी से देने का का दोषी पाया व प्रथम अपीलीय अधिकारी को कानून का उलंघन करके प्रथम अपील पर फैसला ना सुनाने का दोषी पाया I आयोग में अपने फैसले में सूचना अधिकारी को प्रार्थी को 5000 रूपए का मुआवजा देने का आदेश दिया व साथ ही प्रथम अपीलीय अधिकारी को भविष्य में कानून के अनुसार ही प्रथम अपील की सुनवाई करके उचित फैसला देने की हिदायत की I

 

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