ऑनलाईन पोर्टल पर 1095 बीडब्ल्यूजी पंजीकृत, ग़ैरपंजीकृत पर होगी कार्रवाई

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निगम सीमा में स्थित बीडब्ल्यूजी के लिए ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना अनिवार्य

  • अपने परिसर में कचरे के निस्तारण की जिम्मेदारी निभाकर गुरुग्राम को स्वच्छ बनाने में दें अपना योगदान
  • नगर निगम गुरुग्राम की बीडब्ल्यूजी मॉनिटरिंग सेल लगातार कर रही जांच, गैर-पंजीकृत व कचरा प्रबंधन नहीं करने वालों पर लगाया जा रहा 25 हजार रुपए का जुर्माना

गुरुग्राम, 6 जनवरी। नगर निगम गुरुग्राम के अतिरिक्त आयुक्त डा. बलप्रीत सिंह ने कहा कि नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में स्थित सभी बड़े कचरा उत्पादकों अर्थात बीडब्ल्यूजी के लिए ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना अनिवार्य है। इसके तहत बीडब्ल्यूजी अपने परिसर में उत्पन्न कचरे के निस्तारण की जिम्मेदारी निभाएं।

अतिरिक्त निगमायुक्त ने कहा कि नियम के तहत बीडब्ल्यूजी अपने यहां से निकलने वाले कचरे को गीले, सूखे व घरेलू हानिकारक श्रेणियों में अलग-अलग करें तथा अलग-अलग ही उसका निस्तारण सुनिश्चित करें। गीले कचरे से अपनी सुविधानुसार खाद या बायोगैस बनाएं तथा सूखा व हानिकारक कचरा संबंधित रिसायकलर् के माध्यम से निस्तारित कराएं। उन्होंने कहा कि बीडब्ल्यूजी कचरा प्रबंधन के लिए किसी भी एजेंसी की सहायता ले सकते हैं, बशर्ते वह एजेंसी ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 की पालना सुनिश्चित करती हो।

ऑनलाईन पोर्टल https://onemapdepts.gmda.gov.in/BWG पर पंजीकरण अनिवार्य :

अतिरिक्त निगमायुक्त ने कहा कि नगर निगम द्वारा बीडब्ल्यूजी के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया हुआ है, जिस पर अभी तक 1049 बीडब्ल्यूजी अपना पंजीकरण करा चुके हैं। शेष बचे बीडब्ल्यूजी भी अपना पंजीकरण अनिवार्य रूप से कराएं।

जांच और निगरानी : नगर निगम गुरुग्राम द्वारा गठित बीडब्ल्यूजी मॉनिटरिंग सेल के अधिकारी प्रतिदिन चारों जोन में बीडब्ल्यूजी के यहां दौरा करके जांच व निगरानी कर रहे हैं। इसके तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बीडब्ल्यूजी ऑनलाईन पोर्टल पर पंजीकृत हो तथा नियमों की पालना सुनिश्चित करे। गैर-पंजीकृत तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले बीडब्ल्यूजी पर 25000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा है।

अतिरिक्त निगमायुक्त डा. बलप्रीत सिंह ने सभी बीडब्ल्यूजी को नियमों का पालन सुनिश्चित करने और समय पर पोर्टल पर पंजीकरण करने की हिदायत दी है। साथ ही सभी बीडब्ल्यूजी से आह्वान भी किया है कि वे पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छता और जिम्मेदारी निभाने के लिए ठोस कचरा प्रबंधन नियमों की पालना करें।

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