चंडीगढ : हरियाणा में पीजीटी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अध्यापकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हरियाणा शिक्षा विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सीधी भर्ती और अन्य कार्यों के लिए सरकारी, सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों के अनुभव प्रमाणपत्र नियमानुसार निदेशालय से प्रतिहस्ताक्षरित कर जारी किए जाएं।
विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि निदेशक रैंक सेनीचे के अधिकारियों को यदि ऐसे उम्मीदवारों के अनुभव प्रमाणपत्र के सम्बन्ध में कोई आपत्ति है तो वे उन तथ्यों का वर्णन करके अनुभव प्रमाणपत्र को निदेशालय को भेंजे ताकि उन पर कोई अंतिम निर्णय लिया जा सके। इस सम्बन्ध में देरी की किसी भी शिकायत को निहित स्वार्थों के लिए परेशान करने के रूप में लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त, जिला शिक्षा अधिकारियों और खण्ड शिक्षा अधिकारियों को ऐसे स्कूलों, जो स्कूल शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध नहीं हैं, परंतु इसी प्रकार से स्थित अन्य स्कूलों की भांति विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त हैं, के अनुभव प्रमाण पत्रों को देखने के निर्देश दिए गये हैं।
अध्यापकों के अनुभव प्रमाणपत्र निदेशालय से देने के आदेश
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