सफाई व्यवस्था को लेकर हुई बैठक में अतिरिक्त निगमायुक्त डा. बलप्रीत ने अधिकारियों को हड़काया

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– अधिकारियों से कहा-कोताही किसी भी सूरत में नहीं होगी बर्दाश्त

– जोन में सफाई व्यवस्था में कमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई

गुरुग्राम, 11 नवम्बर। नगर निगम गुरुग्राम के अतिरिक्त आयुक्त डा. बलप्रीत सिंह के सोमवार को सफाई व्यवस्था को लेकर आयोजित बैठक में कड़े तेवर दिखाई दिए। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी क्षेत्रों में बेहतर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि कोताही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगी तथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

डा. सिंह ने कहा कि नागरिकों को बेहतर सफाई उपलब्ध करवाना नगर निगम की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए हमें गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने संयुक्त आयुक्तों से कहा कि वे प्रतिदिन अपने-अपने जोन का दौरा करें तथा सडक़ों, फुटपाथों, ग्रीन बैल्ट, बाजार सहित सार्वजनिक स्थानों की सफाई तथा गार्बेज वर्नेबल प्वाइंटों और सेकेंडरी कचरा कलेक्शन प्वाइंटों से नियमित कचरा उठान सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने स्पष्ट किया गया सफाई से संबंधित आने वाली शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित होना चाहिए। इसके साथ ही जटायू मशीनों का नियमित संचालन सुनिश्चित करने, कचरा संभावित स्थानों पर डस्टबिन रखवाने तथा बागवानी कचरे का नियमित उठान सुनिश्चित करने के निर्देश भी अतिरिक्त निगमायुक्त द्वारा दिए गए।

ठोस कचरा प्रबंधन नियम-2016 के तहत निगम क्षेत्र में स्थित बल्क वेस्ट जनरेटरों की समीक्षा के दौरान अतिरिक्त निगमायुक्त ने कहा कि सभी संयुक्त आयुक्त अपने-अपने जोन में स्थित बीडब्ल्यूजी को ऑनलाईन पोर्टल https://onemapdepts.gmda.gov.in/BWG पर रजिस्टर करवाएं। अगर कोई बीडब्ल्यूजी ना तो पोर्टल पर रजिस्टर करता है और ना ही नियमों की पालना कर रहा है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए नियम के तहत उसका चालान करें।

उन्होंने कहा कि ठोस कचरा प्रबंधन नियम के तहत निगम सीमा में स्थित बल्क वेस्ट जनरेटरों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने कचरे का प्रबंधन स्वयं के स्तर पर अपने ही परिसर में करें। इसके तहत गीले, सूखे व घरेलू हानिकारक कचरे को अलग-अलग किया जाना अनिवार्य है। गीले कचरे से खाद तैयार करके उसका उपयोग अपने परिसर के हरित क्षेत्र में करें तथा सूखा व घरेलू हानिकारक कचरा संबंधित रिसायकलर् के माध्यम से निष्पादित करवाएं। नियमों की पालना नहीं करने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना निगम टीमों द्वारा किया जा रहा है।

बैठक में संयुक्त आयुक्त (स्वच्छ भारत मिशन) अखिलेश कुमार यादव, संयुक्त आयुक्त प्रदीप कुमार व सुमन भांखड, कार्यकारी अभियंता निजेश कुमार व मनोज कुमार, स्वच्छता सलाहकार ओपी गोयल व डा. अनिता फलसवाल, वरिष्ठ सफाई निरीक्षक देवेन्द्र बिश्नोई, संदीप कुमार, हरीश मेहता व हर्ष चावला उपस्थित थे।

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