गुरुग्राम, 9 नबम्बर : गुरुग्राम पुलिस ने सोसायटी में काम करने वालों को काम करने के बदले हफ्ता/वसूली देने की धमकी देने वाले तीन लोगों को आज गिरफ्तार किया. पुलिस ने आरोपियों के कब्जा से 01 गाड़ी (मारुति ब्रेजा) व 03 डंडे बरामद किये हैं । पुलिस जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि गिरफ्तार किये गए दो आरोपियों को हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है जो उच्च न्यायालय से जमानत पर है. सोसायटी के आर डब्ल्यू ए प्रतिनिधि की और दी गई शिकायत पर राजेन्द्र पार्क थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की .
गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि गत 8 नवम्बर 2024 को पुलिस चौकी धनकोट, गुरुग्राम की पुलिस टीम को एक सूचना शोभा सोसाइटी में काम करने वाले सफाई कर्मचारियों पर दबाव डालकर/धमकी देकर रुपए वसूलने के सम्बन्ध में प्राप्त हुई। उन्होंने बताया कि उपरोक्त सूचना पर उप-निरीक्षक विनोद कुमार, इन्चार्ज पुलिस चौकी धनकोट, गुरुग्राम ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए एक पुलिस रैडिंग टीम तैयार कर शोभा सोसायटी के पास पहुँचे . पुलिस टीम को मौके पर सड़क के किनारे एक ब्रेजा गाड़ी, जिसके सामने की नंबर प्लेट को काली टेप लगाकर ढाका हुआ था खड़ी दिखी ।
गुरुग्राम पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि उक्त गाड़ी के पास 03 लङके खड़े थे और सोसायटी में काम करने के लिए अंदर जाने वालों को धमका रहे थे। जब उन लड़कों ने पुलिस टीम को देखा तो वो हङबङाकर साथ खड़ी ब्रेजा गाङी में बैठने लगे तो उसी दौरान पुलिस रेडिंग टीम द्वारा उन्हें काबू कर लिया। पुलिस टीम द्वारा नियमानुसार जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी से 03 लकड़ी के डंडे रखे हुए मिले।
इसी दौरान सोसायटी RWA के प्रेजिडेंट ने पुलिस टीम के समक्ष आकर एक लिखित शिकायत के माध्यम से बतलाया कि तथा सोसायटी मे कुछ लड़के बाहर से कार सफाई के लिए आते है, जिन्हें कुछ लड़के डरा धमकाकर सोसायटी में काम करने के बदले रुपए की मांग करते है।
▪️पुलिस टीम द्वारा प्राप्त शिकायत पर थाना राजेन्द्रा पार्क, गुरुग्राम में सम्बन्धित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया तथा काबू किए गए तीनों आरोपी लड़कों नीरज उर्फ निखिल, राहुल व साहिल सभी निवासी गांव दौलताबाद, गुरुग्राम को अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।
▪️आरोपियों से पुलिस पूछताछ में व इनके अपराधिक रिकॉर्ड के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि उपरोक्त आरोपी राहुल व नीरज के खिलाफ अभियोग संख्या 327/2017 धारा 302 IPC थाना राजेन्द्रा पार्क, गुरुग्राम में अंकित है। इस अभियोग में दोनों आरोपियों (राहुल व नीरज) को सेशन कोर्ट, गुरुग्राम द्वारा दिनाँक 11.10.2021 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। दोनों आरोपी हत्या के इस अभियोग में माननीय उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ से जमानत पर है।
▪️पुलिस टीम द्वारा आरोपियों के कब्जा से 01 ब्रेजा गाड़ी (आरोपी नीरज के चाचा की है) तथा 03 डंडे बरामद किए गए है।
▪️आगामी कार्यवाही के लिए आरोपियों को कल यानी 10.11.2024 को न्यायालय के सम्मुख पेश किया जाएगा। अभियोग का अनुसंधान जारी है।